श्रीनगर प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर ‘तेज़ धार हथियारों’ की बिक्री, खरीद और ले जाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि अब से घरेलू, कृषि, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा नौ इंच से लंबे या दो इंच से चौड़े ब्लेड वाले हथियार को रखना शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध होगा.
नई दिल्ली: श्रीनगर प्रशासन ने शहर में चाकूबाजी की कई घटनाओं के मद्देनजर शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर ‘तेज धार वाले हथियारों’ की बिक्री, खरीद और ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिबंध की घोषणा श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद ऐजाज असद ने की.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया, ‘यह निर्णय कमरवाड़ी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग, रामबाग सहित अन्य स्थानों से हाल ही में सामने आई चाकूबाजी की कई घटनाओं के परिणामस्वरूप लिया गया.’
In light of recent incidents of stabbing in Srinagar, sharp edged weapons other than those used for domestic/agricultural/industrial/scientific are completely banned. All except these to deposit in nearest Police Station in 72 hours, failing which legal action will follow. pic.twitter.com/jTjNDRLUD1
— Srinagar Police (@SrinagarPolice) July 21, 2023
आदेश में कहा गया है कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी घटनाएं नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं. श्रीनगर में लोगों द्वारा तेज धार वाले हथियार ले जाने पर रोक लगाना जरूरी हो गया है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
आदेश में कहा गया है, ‘इसलिए घरेलू, कृषि, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए तेज धार वाले हथियारों, जिसका ब्लेड नौ इंच से अधिक लंबा है या दो इंच से अधिक चौड़ा है, को रखना शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध है.’
प्रवक्ता ने कहा कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से ऐसे हथियारों की बिक्री या खरीद में लगे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा.
उन्होंने आदेश का हवाला देते हुए कहा, ‘तेज धार वाला हथियार’ की परिभाषा में कोई भी ऐसी वस्तु या उपकरण- चाकू, तलवार, खंजर, बॉक्स कटर और रेजर समेत या इससे इतर, शामिल हैं, जिसमें ब्लेड, धार या नोक हो जो किसी व्यक्ति को चोट या नुकसान पहुंच सकता हो.
आदेश में आगे कहा गया है कि यह प्रतिबंध कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वैध व्यावसायिक उद्देश्यों (जैसे कसाई, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, रसोइये आदि) के लिए ऐसे उपकरण/हथियार रखने वाले व्यक्तियों को छोड़कर सभी पर लागू होगा.
आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास तेज धार वाला हथियार है, तो उसे अगले 72 घंटों के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में सरेंडर करना होगा.