जादवपुर यूनिवर्सिटी मौत: प्रारंभिक जांच में छात्र के यौन उत्पीड़न, रैगिंग की बात सामने आई

बीते 9 अगस्त को कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष के एक छात्र की परिसर के पास लड़कों के हॉस्टल की दूसरी मंज़िल से कथित तौर पर गिरने के बाद मौत हो गई थी. कोलकाता पुलिस की प्रारंभिक जांच कहती है कि घटना से पहले छात्र को नग्नावस्था में घुमाया गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया था.

(फोटो साभार: फेसबुक/Jadavpur University Research Scholars' Association)

बीते 9 अगस्त को कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष के एक छात्र की परिसर के पास लड़कों के हॉस्टल की दूसरी मंज़िल से कथित तौर पर गिरने के बाद मौत हो गई थी. कोलकाता पुलिस की प्रारंभिक जांच कहती है कि घटना से पहले छात्र को नग्नावस्था में घुमाया गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया था.

(फोटो साभार: फेसबुक/Jadavpur University Research Scholars’ Association)

नई दिल्ली: कोलकाता पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के मृतक छात्र को मुख्य छात्रावास की दूसरी मंजिल के गलियारे में नग्न अवस्था में घुमाया गया था, इसके कुछ मिनट बाद वह वहां से गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई.

डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ताओं ने यह भी पाया है कि मृतक के साथ ‘यौन उत्पीड़न’ किया गया था और विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्रों सहित गिरफ्तार किए गए 12 लोगों ने मौत के पूरे प्रकरण में सक्रिय भूमिका निभाई थी.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए 13 लोगों में से केवल एक सक्रिय भूमिका में नहीं था. अधिकारी ने बताया, ‘लड़के के साथ निश्चित रूप से रैगिंग हुई और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया. उसे कमरा नंबर 70 में कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने के बाद गलियारे में नग्न घुमाया गया. हमारे पास सबूत हैं. गिरफ्तार किए गए 12 लोगों की पूरे प्रकरण में कुछ न कुछ भूमिका है.’

अधिकारी ने कहा कि कोलकाता पुलिस के जांचकर्ताओं को गिरफ्तार आरोपियों में से एक के द्वारा बनाया गया एक वॉट्सऐप ग्रुप मिला है. अधिकारी ने कहा, ‘यह ग्रुप पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाया गया था.’

उन्होंने कहा, ‘जांच से यह भी पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की योजना बनाई थी ताकि रैगिंग वाले हिस्से को छुपाया जा सके.’

उन्होंने बताया कि नौ अगस्त की घटना के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने मंगलवार को छात्रावास के बावर्ची से पूछताछ की थी. साथ ही, विश्वविद्यालय के दो अन्य छात्रों को पूछताछ के लिए जांचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है.

उन्होंने कहा कि मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने वेस्ट बंगाल प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस एक्ट 2000 (WB Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act) की धारा 4 जोड़ने के आग्रह को स्वीकार कर लिया.

बीते 9 अगस्त की रात को परिसर के पास लड़कों के छात्रावास की दूसरी मंजिल की बालकनी से कथित तौर पर गिरने के बाद छात्र की मौत हो गई थी. उनके परिवार ने आरोप लगाया कि वह रैगिंग और यौन उत्पीड़न का शिकार थे.

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