दिल्ली: शिक्षक की ‘काबा, क़ुरान’ पर सांप्रदायिक टिप्पणी के बाद एफआईआर दर्ज

दिल्ली के गांधी नगर स्थित सरकारी सर्वोदय बाल विद्यालय के नवीं कक्षा के छात्रों ने एक काउंसलिंग सेशन के दौरान बताया कि उनकी अध्यापिका ने यह भी कहा कि 'बंटवारे के दौरान तुम लोग पाकिस्तान नहीं गए. भारत की आज़ादी में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है.'

(इलस्ट्रेशन: परिप्लब चक्रवर्ती/द वायर)

दिल्ली के गांधी नगर स्थित सरकारी सर्वोदय बाल विद्यालय के नवीं कक्षा के छात्रों ने एक काउंसलिंग सेशन के दौरान बताया कि उनकी अध्यापिका ने यह भी कहा कि ‘बंटवारे के दौरान तुम लोग पाकिस्तान नहीं गए. भारत की आज़ादी में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है.’

(इलस्ट्रेशन: परिप्लब चक्रवर्ती/द वायर)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के एक स्कूल के शिक्षक द्वारा छात्रों को उनके मुस्लिम सहपाठी को पीटने के लिए मजबूर करने का वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद दिल्ली में चार मुस्लिम छात्रों ने कहा है कि उनकी शिक्षक ने सांप्रदायिक टिप्पणी करते हुए उन्हें निशाना बनाया.

रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षक ने कथित तौर पर मुस्लिम धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया करते हुए छात्रों से पूछा कि देश के बंटवारे के दौरान उनके परिवार पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए.

एनडीटीवी की खबर बताती है कि दिल्ली पुलिस ने गांधी नगर स्थित सरकारी सर्वोदय बाल विद्यालय की शिक्षक हेमा गुलाटी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

शाहदरा डीसीपी रोहित मीणा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि यह एक सरकारी स्कूल है और एक किशोर कल्याण अधिकारी (जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर) काउंसलरों के साथ छात्रों की काउंसलिंग कर रहे थे.

स्कूल की कक्षा 9 के छात्रों के परिवारों ने कहा था कि गुलाटी ने पिछले बुधवार (23 अगस्त) को उक्त टिप्पणी की थी. परिवारों ने शुक्रवार (25 अगस्त) की शाम इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत में कहा गया है कि शिक्षक ने मक्का स्थित काबा और कुरान पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. शिक्षक ने यह भी कहा कि ‘विभाजन के दौरान आप पाकिस्तान नहीं गए. आप भारत में रहे. भारत की आज़ादी में आपका कोई योगदान नहीं है.’

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, शिक्षक पर आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का इरादा) और धारा 298 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से बोलना आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

अखबार ने यह भी बताया कि गुलाटी ने छात्रों को तब निशाना बनाया जब वे चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मना रहे थे.