हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने 31 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित कर हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश प्रतिमा स्थापित करके गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति दी थी. अंजुमन-ए-इस्लाम ने इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बीते वर्ष भी यहां गणेशोत्सव मनाने का विवाद अदालत में पहुंचा था.
नई दिल्ली: कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ ने शुक्रवार (15 सितंबर) को हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह के लिए हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) द्वारा दी गई अनुमति पर रोक लगाने की मांग करने वाली मुस्लिम संस्था अंजुमन-ए-इस्लाम की याचिका खारिज कर दी.
हिंदु्स्तान टाइम्स के मुताबिक, नगर निगम ने 31 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित कर आयोजन स्थल पर गणेश प्रतिमा स्थापित करके गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति दी थी. अंजुमन-ए-इस्लाम ने गुरुवार (14 सितंबर) को हिंदू समूहों को त्योहार आयोजित करने की अनुमति देने वाले निगम के प्रस्ताव को चुनौती दी थी.
याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ के जस्टिस सचिन शंकर मगदुम ने सुनवाई की.
अखबार के मुताबिक, एक एकड़ जमीन पर 999 साल की लीज का दावा करने वाले अंजुमन ट्रस्ट ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार को अनुमति के लिए भेजा गया निगम का प्रस्ताव ‘पूरी तरह से अवैध, मनमाना और विकृत है.’
इसमें दावा किया गया है कि दी गई अनुमति कर्नाटक नगर निगम अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है.
एचडीएमसी में विपक्ष की नेता सुवर्णा मणिकुंटला ने भी इस आधार पर प्रस्ताव के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि विपक्ष की जानकारी के बिना कथित तौर पर तीन प्रस्तावों को प्रस्तावों की अतिरिक्त सूची में जोड़ा गया था. इनमें से एक प्रस्ताव निजी संगठनों को मैदान में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति देने को लेकर था.
इस बीच, अंजुमन-ए-इस्लाम द्वारा अनुमति पर रोक लगाने की मांग के लिए हाईकोर्ट का रुख करने के बाद, हिंदुत्ववादी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति की मांग करते हुए निगम के सामने विरोध प्रदर्शन किया था.
गुरुवार को हुबली-धारवाड़ पश्चिम के विधायक अरविंद बेलाड के नेतृत्व में भाजपा परिषद के सदस्य, नेता और कार्यकर्ता राज्य में कांग्रेस सरकार के दबाव में अधिकारियों पर उत्सव आयोजित करने की अनुमति में देरी करने का आरोप लगाते हुए दिन-रात धरने पर बैठे रहे.
बेलाड ने कहा, ‘आदेश के बाद यह स्पष्ट है कि ईदगाह मैदान के संबंध में पूरा अधिकार अब नगर निगम के पास है और अब नगर निगम के आयुक्त को ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति देनी होगी.’
इस बीच, हाईकोर्ट की पीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने लोगों में मिठाई बांटी. मुतालिक ने कहा, ‘अंजुमन-ए-इस्लाम का गणेश चतुर्थी समारोह को रोकने के लिए अदालत जाना सही नहीं था. हमें 11 दिनों तक त्योहार मनाने के लिए हुबली धारवाड़ महानगर पालिका से अनुमति की आवश्यकता है.’
बता दें कि बीते वर्ष भी हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी उत्सव मनाए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था. हाईकोर्ट ने उत्सव मनाने की अनुमति देने वाले हुबली महापौर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. तब भी अंजुमन-ए-इस्लाम ने हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ के समक्ष याचिका लगाई थी.