यूपी: उत्तर न दे पाने पर शिक्षक ने मुस्लिम छात्र से हिंदू सहपाठी को थप्पड़ मारने को कहा

ताज़ा घटना बीते 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश संभल ज़िले के दुगावर गांव के एक निजी स्कूल में हुई. छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी शिक्षक को गिरफ़्तार कर लिया गया है. बीते अगस्त महीने में मुज़फ़्फ़रनगर के स्कूल में महिला शिक्षक ने होम वर्क न करने मुस्लिम छात्र को उनके स​हपाठियों से थप्पड़ मरवाया था. 

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(प्रतीकात्मक फोटो साभार: Pixabay)

ताज़ा घटना बीते 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश संभल ज़िले के दुगावर गांव के एक निजी स्कूल में हुई. छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी शिक्षक को गिरफ़्तार कर लिया गया है. बीते अगस्त महीने में मुज़फ़्फ़रनगर के स्कूल में महिला शिक्षक ने होम वर्क न करने मुस्लिम छात्र को उनके स​हपाठियों से थप्पड़ मरवाया था.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: Pixabay)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल में महिला शिक्षक द्वारा एक मुस्लिम छात्र को उसके सहपाठियों से थप्पड़ मारने की घटना के बाद संभल जिले में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां शिक्षक ने एक हिंदू छात्र को थप्पड़ मारने का निर्देश उसके मुस्लिम सहपाठी को दिया था.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, शिक्षक ने कक्षा पांच के छात्र द्वारा एक प्रश्न का उत्तर न दे पाने पर कथित तौर पर यह सजा सुनाई थी. बीते गुरुवार (28 सितंबर) को आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है. ताजा घटना बीते मंगलवार (26 सितंबर) को संभल के असमोली थाना क्षेत्र के दुगावर गांव के एक निजी स्कूल में हुई.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ित छात्र के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि इस घटना से उनके बेटे की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने दावा किया कि क्लास टीचर ने उनके बेटे को एक मुस्लिम छात्र से थप्पड़ मरवाया, क्योंकि वह उनके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे सका.

अतिरिक्त एसपी श्रीश चंद्र ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 323 (जान-बूझकर चोट पहुंचाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

पिछले महीने मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर गांव से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां एक निजी स्कूल की शिक्षक तृप्ता त्यागी ने कथित तौर पर होमवर्क नहीं करने पर एक मुस्लिम छात्र को उसके हिंदू सहपाठियों से कक्षा में बार-बार थप्पड़ लगवाए थे. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसे लेकर आक्रोश जताया गया था.

महिला शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (जान-बूझकर चोट पहुंचाना) और 504 (शांतिभंग करने के इरादे से जान-बूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

सोशल मीडिया पर सामने आए इस घटना से संबंधित एक वीडियो में निजी स्कूल की शिक्षक तृप्ता त्यागी अपनी क्लास के बच्चों को एक-एक करके एक आठ वर्षीय मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने का निर्देश देते नजर आ रही थीं.

40 सेकेंड के इस वीडियो में बच्चे पीड़ित छात्र को मारते हैं और शिक्षक उन्हें प्रोत्साहित करती दिखती हैं. वीडियो में बच्चा रो रहा है और शिक्षक के कहने पर साथी छात्र उसे थप्पड़ मार रहे हैं.

बीते 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी. मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी और सांप्रदायिक आरोपों को नजरअंदाज करने पर सवाल उठाते हुए पीठ ने निर्देश दिया था कि मामले की जांच आईपीएस-रैंक के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए.

अदालत ने पाया था कि यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनिवार्य अनुपालन में प्रथमदृष्टया राज्य की विफलता है. यह अधिनियम छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न और धर्म एवं जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव को रोकता है.