द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिलकीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों की सज़ा माफ़ी और समयपूर्व रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. लाइव लॉ के अनुसार, अगस्त में शुरू हुई 11 दिनों की सुनवाई के बाद गुरुवार को जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए गुजरात और केंद्र सरकार को उनके पास उपलब्ध मूल रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया. इससे पहले बानो की वकील शोभा गुप्ता ने बुधवार को अदालत में कहा था कि आरोपियों के साथ बहुत नरम व्यवहार किया गया और उनके अपराध की वीभत्स प्रकृति के बावजूद गुजरात सरकार ने उनका समर्थन किया. मामले की सुनवाई में एक दोषी के वकील की दलीलें सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले में उन्हें (दोषियों को) कई दिनों तक कई बार बाहर आने का मौक़ा मिला था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी ठहराए गए आरिज खान की फांसी की सजा उम्रकैद में बदल दिया. द हिंदू के अनुसार, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा. निचले कोर्ट ने खान को एक दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया था और सज़ा-ए-मौत देने को कहा था. हालांकि हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी. ज्ञात हो कि जब कोई निचली अदालत मृत्युदंड देती है, तो हाईकोर्ट उस फैसले का अध्ययन करता है और उसे अपराधी की सजा की पुष्टि करनी होती है.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस साल विनाशकारी बारिश और भूस्खलन का सामना करने के दो ही महीने बाद शिमला में 17 संरक्षित ग्रीन बेल्ट में निर्माण की अनुमति दी है. द ट्रिब्यून के अनुसार, प्रदेश कैबिनेट ने नवबहार से राम चंद्र चौक, माछीवाली कोठी, क्राइस्ट चर्च, लक्कड़ बाजार, आईजीएमसी और संजौली चौक तक सड़क के ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नए निर्माण की अनुमति देने के लिए शिमला विकास योजना (एसडीपी) में संशोधन किया है. 414.36 हेक्टेयर में फैली इन ग्रीन बेल्ट में देवदार के जंगलों को बचाने के लिए निर्माणों से संरक्षित किया गया था. अब केवल उस जमीन पर निर्माण की अनुमति दी गई है जहां कोई पेड़ नहीं हैं लेकिन पूरे क्षेत्र में पहले से ही इमारतों का भारी दबाव है और जंगलों के लिए खतरा पैदा कर सकता है. उल्लेखनीय है कि ग्रीन बेल्ट के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के आधार पर 2013 में किए गए एक अध्ययन में शिमला में निर्माण गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश की गई थी.
हरियाणा के पटौदी की एक अदालत ने हत्या की कोशिश मामले में कथित गोरक्षक मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, केस पटौदी के बाबा शाह मोहल्ले में 6 फरवरी को दो समूहों के बीच हुई झड़प से संबंधित है, जिसमें मोनू मानेसर ने कथित तौर पर अपने लाइसेंसी हथियारों से गोलियां चलाई थी, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति घायल हो गए थे. मानेसर राजस्थान केरहने वाले दो भाइयों जुनैद और नासिर की हत्या में भी आरोपी हैं. उनके वकील ने बताया कि जुलाई में नूंह में हुई हिंसा के मामले में उनकी सुनवाई 16 अक्टूबर को नूंह की एक अदालत में होनी है.
एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देशभर के सूचना आयोगों के पास तीन लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं. द हिंदू के मुताबिक, सूचना आयोगों के प्रदर्शन और शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही को लेकर काम करने वाले नागरिकों के समूह ‘सतर्क नागरिक संगठन’ के संकलित डेटा के आधार पर जारी एक रिपोर्ट बताती है कि देश के सूचना आयोगों में लंबित अपीलों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (1,15,524) और उसके बाद कर्नाटक (41,047) में है. चार सूचना आयोग- झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम और त्रिपुरा – निष्क्रिय हैं क्योंकि यहां पिछले अधिकारी के पद छोड़ने के बाद कोई नया सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया. इसके अलावा, केंद्रीय सूचना आयोग को मिलाकर छह राज्यों- मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब के सूचना आयोग वर्तमान में नेतृत्वहीन हैं. 12 अक्टूबर, 2023 को भारत में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के 18 वर्ष पूरे हुए हैं.
बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन पर दिल्ली-कामाख्या नॉर्थईस्ट एक्सप्रेस के छह डिब्बे पटरी से उतरने की घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कहती है कि दुर्घटना का संभावित कारण पटरियों में खराबी हो सकता है. लाइव मिंट के अनुसार, छह रेलवे अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रारंभिक रिपोर्ट, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के ड्राइवर भी शामिल थे, ने यह भी कहा कि स्टेशन को पार करने के बाद ट्रेन को ‘अत्यधिक कंपन के साथ पिछले हिस्से में बहुत तेज़ झटका’ लगा था. बुधवार देर रात हुए हादसे में चार लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं. पूर्व मध्य रेलवे की ओर से कहा गया है कि उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया गया है. साथ ही, प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.