मणिपुर हिंसा के संबंध में मेईतेई लीपुन के प्रमुख के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वॉरंट जारी: रिपोर्ट

बीते 8 जुलाई को मणिपुर पुलिस ने मेईतेई लीपुन संगठन के प्रमुख प्रमोत सिंह के ख़िलाफ़ कुकी छात्र संगठन की शि​कायत पर एफ़आईआर दर्ज की थी. उन पर आदिवासी कुकी समुदाय के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है. इस मामले में सिंह को थाने में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया.

प्रमोत सिंह. (फोटो: द वायर)

बीते 8 जुलाई को मणिपुर पुलिस ने मेईतेई लीपुन संगठन के प्रमुख प्रमोत सिंह के ख़िलाफ़ कुकी छात्र संगठन की शि​कायत पर एफ़आईआर दर्ज की थी. उन पर आदिवासी कुकी समुदाय के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है. इस मामले में सिंह को थाने में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया.

प्रमोत सिंह. (फोटो: द वायर)

नई दिल्ली: मणिपुर के चुराचांदपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मेईतेई लीपुन संगठन के प्रमुख प्रमोत सिंह के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

द हिल्स जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, कुकी समूहों ने आरोप लगाया है कि मेईतेई लीपुन संगठन अरामबाई तेंग्गोल की तरह मणिपुर में हिंसा भड़का रहा है. हालांकि संगठन ने इन आरोपों से इनकार किया है.

आदेश में चुराचांदपुर के पुलिस अधीक्षक (एसी) को आदेश का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया, जिसे 9 नवंबर, 2023 तक वापस किया जा सकता है.

रिपोर्ट ने बताया गया है कि सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान प्रमोत सिंह का पता इंफाल पश्चिम जिले की नेपाली बस्ती चिंगमेइरोंग बताया गया है, जो जिले के लाम्फेल थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसका कार्यालय इंफाल पूर्वी जिले के सना कोनुंग में आता है.

मामले के जांच अधिकारी ने कहा कि सिंह को अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका पता अब इंफाल पश्चिम जिले के लाम्फेल थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत 9 सितंबर को घर की तलाशी लेने सहित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को एक संदेश भेजा गया था, लेकिन एक रिमाइंडर भी भेजे जाने के बावजूद वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

प्रमोत सिंह को 2 अक्टूबर, 2023 को सुबह 10:00 बजे चुराचांदपुर पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया या जवाब नहीं दिया.

इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इसने चुराचांदपुर एसपी को आदेश का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया, जिसे 9 नवंबर, 2023 तक वापस किया जाना है.

बीते 8 जुलाई को मणिपुर पुलिस ने प्रमोत सिंह के खिलाफ कुकी छात्र संगठन की शि​कायत पर एफआईआर दर्ज की थी. यह मामला उनके और मेईतेई लीपुन द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए दो ट्वीट और बीते 6 जून को द वायर पर करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों से संबंधित है.

साक्षात्कार में वह कहते हैं कि मणिपुर से सभी कुकियों को मिटा दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा. कुकी-ज़ो समुदाय ने इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी.

सिंह के खिलाफ एफआईआर में आपराधिक साजिश, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, शांति भंग करने के इरादे से जान-बूझकर अपमान करना और आपराधिक धमकी देने के आरोप शामिल हैं.

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