घटना भागलपुर ज़िले के एक गांव की है. 2021 में चांदनी और चंदन कुमार सिंह ने परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ विवाह कर लिया था. मंगलवार को दोनों अपनी एक साल की बेटी को लेकर चंदन के परिवार से मिलकर लौट रहे थे, जब उन पर हमला हुआ. पुलिस के अनुसार, हमला लड़की के पिता और भाई ने किया था.
नई दिल्ली: बिहार के भागलपुर जिले में 2021 में घर छोड़कर परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ शादी करने वाले एक युवा जोड़े की मंगलवार शाम उनकी एक साल की बेटी के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना बिहार के नवगछिया पुलिस जिले के गोपालपुर थाना अंतर्गत नवटोलिया गांव में शाम करीब साढ़े चार बजे हुई. वे लड़के के माता-पिता से मिलने लौटे थे और अपने नए घर की ओर जा रहे थे.
नवगछिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि लड़की चांदनी कुमारी के पिता और भाई मुख्य संदिग्ध हैं. उन्होंने कहा, ‘चांदनी कुमारी के पिता पप्पू सिंह और उसके भाई धीरज कुमार ने उन्हें तब रोका जब वे नवटोलिया गांव के बाहरी इलाके में अपने नए घर में जा रहे थे, उन्हें लोहे की रॉड से पीटा गया और फिर एक-एक करके गोली मार दी.’
उन्होंने कहा कि 21 वर्षीय चांदनी उनके पति 23 वर्षीय चंदन कुमार सिंह और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई.
चांदनी और चंदन एक ही जाति के थे. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके परिवार उनकी शादी के खिलाफ थे क्योंकि वे मानते थे कि उनके एक ही गांव और पड़ोसी होने के नाते इसे सही नहीं माना जाता. वे दोनों साल 2021 में घर छोड़कर गए थे.
पुलिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि चंदन कुमार सिंह के परिवार का रवैया उनकी शादी को लेकर बदल गया था, लेकिन चांदनी के परिवार ने स्पष्ट कर दिया था कि वे उन्हें अपनाना नहीं चाहते.
एसपी ने कहा कि दंपति ने चांदनी के परिवार से अपनी जान को खतरे के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात की थी और उन्हें बताया गया था कि यह सही समय नहीं है. फिर भी उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना गांव आने का फैसला किया.
जिला पुलिस प्रमुख ने वारदात की जगह का दौरा करने के बाद कहा कि पप्पू सिंह और उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. फॉरेंसिक टीमों ने भी मौके से नमूने एकत्र किए हैं और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.
तमिलनाडु में अंतरजातीय संबंध को लेकर व्यक्ति ने बेटी की हत्या की
तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक 19 वर्षीय लड़की की उसके पिता और उसके कुछ रिश्तेदारों ने कथित तौर पर हत्या कर दी, जब उन्हें पता चला कि वह दूसरी जाति के 19 वर्षीय व्यक्ति के साथ रिश्ते में है.
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मृतका के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि यह घटना 3 जनवरी को हुई थी, लेकिन यह तब सामने आई, जब तिरुपुर जिले के निवासी बी. नवीन ने 7 जनवरी को तंजावुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने कहा कि लड़की की पहचान ईश्वर्या के रूप में की गई है, जो तंजावुर के पट्टुक्कोट्टई तालुक में नीवाविदुथी की निवासी थी.
मामले के एक जांचकर्ता ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘लड़की के पिता को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य पांच संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.’
अपनी शिकायत में नवीन ने पुलिस को बताया कि वह और ईश्वर्या रिश्ते में थे और तिरुपुर के अवारापालयम में एक पावरलूम इकाई में एक साथ काम करते थे. जांचकर्ता ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा, लड़की के परिवार को रिश्ते के बारे में पता चलने पर, उन्हें अलग करने के लिए किसी अन्य पुरुष से उसकी शादी करने का फैसला किया गया.
हालांकि, जोड़े ने कथित तौर पर 31 दिसंबर को तिरुपुर के एक मंदिर में शादी कर ली. अधिकारी ने कहा, ‘उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें वॉट्सऐप और फेसबुक पर पोस्ट कीं और यह लड़की के माता-पिता तक भी पहुंच गईं.’
ज्ञात रहे कि यह विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं था क्योंकि लड़के की उम्र शादी की निर्धारित आयु से कम थी. नवीन अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से आते हैं, जबकि लड़की पिछड़ी जाति समुदाय से थी.
इस बीच, लड़की के पिता और उनके पांच रिश्तेदार उसकी तलाश में तिरुपुर गए. आरोपी व्यक्ति की पहचान पेरुमल (पुलिस रिकॉर्ड में केवल एक ही नाम का उल्लेख है) के रूप में की गई है, जिन्होंने पल्लदम थाने में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी.
अधिकारी ने कहा, ‘वे उन्हें अपने काम की जगह पर नहीं मिल सके थे.’ उन्होंने बताया कि दंपति ने एक घर किराए पर लिया था.
इस बीच गुमशुदगी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 जनवरी को लड़की का पता लगाया और उसे उनके पिता को सौंप दिया. नवीन के काम पर जाने के बाद लड़की को उसके पिता और रिश्तेदार वापस तंजावुर ले गए. बाद में नवीन को अपने दोस्तों से पता चला कि लड़की की मौत हो चुकी है.
जांचकर्ता ने कहा, ‘3 जनवरी को सुबह 7 बजे के आसपास पेरुमल और उसके कुछ रिश्तेदारों ने कथित तौर पर लड़की की हत्या कर दी और शव का अंतिम संस्कार कर दिया.’
नवीन की शिकायत के आधार पर ओरथानाडु पुलिस स्टेशन में पेरुमल और पांच अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘यह बहुत संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला है. जांच अभी प्रारंभिक चरण में है. जैसे-जैसे हम जांच आगे बढ़ा रहे हैं और अधिक विवरण सामने आ रहे हैं.’