केंद्र ने भाजपा नेता किरीट सोमैया सेक्स टेप स्टोरी चलाने वाले चैनल का लाइसेंस निलंबित किया

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 30 दिन के लिए मराठी समाचार चैनल ‘लोकशाही’ का लाइसेंस इस आधार पर निलंबित कर दिया है कि चैनल के संचालक वे लोग नहीं हैं, जिनके नाम पर लाइसेंस जारी किया गया था. पिछले साल भाजपा नेता किरीट सोमैया के कथित सेक्स टेप पर रिपोर्ट के लिए इस चैनल को 72 घंटे का निलं​बन नोटिस मंत्रालय से मिला था.

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मराठी समाचार चैनल लोकशाही का लोगो. (फोटो साभार: फेसबुक)

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 30 दिन के लिए मराठी समाचार चैनल ‘लोकशाही’ का लाइसेंस इस आधार पर निलंबित कर दिया है कि चैनल के संचालक वे लोग नहीं हैं, जिनके नाम पर लाइसेंस जारी किया गया था. पिछले साल भाजपा नेता किरीट सोमैया के कथित सेक्स टेप पर रिपोर्ट के लिए इस चैनल को 72 घंटे का निलं​बन नोटिस मंत्रालय से मिला था.

मराठी समाचार चैनल लोकशाही का लोगो. (फोटो साभार: फेसबुक)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मराठी समाचार चैनल ‘लोकशाही’ का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. इस संबंध में समाचार चैनल को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक नोटिस मिला है.

17 जुलाई 2023 को भाजपा नेता किरीट सोमैया को लेकर एक रिपोर्ट करने को लेकर पिछले साल सितंबर में भी इस समाचार चैनल को मंत्रालय द्वारा निलं​बन नोटिस भेजा गया था.

उस समय समाचार चैनल को सिर्फ 72 घंटे के लिए निलंबन नोटिस मिला था. चैनल ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसने आदेश रद्द कर दिया था.

द वायर ने रिपोर्ट किया था कि कैसे प्राइम टाइम पर प्रसारित समाचार कार्यक्रम भाजपा नेता सोमैया के कथित सेक्स वीडियो पर आधारित था. एंकर और चैनल के प्रधान संपादक कमलेश सुतार ने अत्यधिक संशोधित वीडियो की सामग्री प्रस्तुत करते हुए पूछा था, ‘क्या किरीट सोमैया को हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है?’

सोमैया से जुड़े कथित हनी ट्रैप मामले ने तूल पकड़ लिया था, विपक्ष के नेताओं ने उन पर यौन दुराचार और जबरन वसूली समेत अन्य आरोप लगाए थे.

प्रतिशोध में सोमैया ने मुंबई पुलिस, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पास शिकायत दर्ज कराई थी. साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर कहा था कि इससे उनकी छवि खराब हो गई है.

वर्तमान निलंबन नोटिस को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक अज्ञात सूत्र ने अखबार को बताया कि सरकार ने चैनल का लाइसेंस अब इस आधार पर निलंबित कर दिया है कि चैनल के संचालक वे लोग नहीं हैं, जिनके नाम पर लाइसेंस जारी किया गया था.

सूत्र ने कहा, ‘यह (लाइसेंस) रद्दीकरण (Cancellation) नहीं बल्कि निलंबन है और कमी को दूर करने के लिए उनके पास 30 दिन का समय है.’

समाचार चैनल की वेबसाइट पर इसके प्रबंधन ने मराठी में निलंबन पर एक बयान जारी किया गया है.

बयान में कहा गया है, ‘स्पष्ट रूप से लोकशाही ने निर्भीक पत्रकारिता का अपना काम किया है. हम अदालत में लड़ाई लड़ेंगे. हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा.’

समाचार चैनल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि यह 26 जनवरी, 2020 से प्रसारित किया जा रहा है और अधिकारियों को आवश्यक कागजात जमा करने के बाद ही इसे मंजूरी मिली थीं.

बयान के अनुसार, ‘हमने 17 नवंबर 2023 को भेजे गए कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था. 14 दिसंबर 2023 को हमने मांगे गए कागजात जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. इसके बावजूद 9 जनवरी 2024 को अचानक निलंबन की घोषणा ने हमें चौंका दिया है.’

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