केंद्र की नियोक्ताओं को सलाह- पंजीकृत सड़क निर्माण श्रमिकों को सवैतनिक मातृत्व अवकाश दें

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला निर्माण श्रमिकों को नियोक्ताओं द्वारा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देना अनिवार्य है. दो से अधिक बच्चों और गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं के लिए नियोक्ता द्वारा 12 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा.

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(फोटो साभार: UN Woman/Gaganjit Singh/Flickr)

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला निर्माण श्रमिकों को नियोक्ताओं द्वारा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देना अनिवार्य है. दो से अधिक बच्चों और गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं के लिए नियोक्ता द्वारा 12 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा.

(फोटो साभार: UN Woman/Gaganjit Singh/Flickr)

नई दिल्ली: महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने घोषणा की कि सरकार ने नियोक्ताओं से पंजीकृत सड़क निर्माण श्रमिकों को दो प्रसव तक 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने को कहा है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ईरानी ने कहा कि दो से अधिक बच्चों और गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं के लिए नियोक्ता द्वारा 12 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा.

ईरानी ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर एक परामर्श जारी करते हुए यह घोषणा की. श्रम मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पर एक संयुक्त परामर्श जारी किया.

उन्होंने कहा, ‘देश भर में महिला निर्माण श्रमिकों के लिए मेरे पास जो परामर्श है, उसके अनुसार उन्हें अपने नियोक्ताओं द्वारा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देना अनिवार्य है. अब यह किसी क्रांति से कम नहीं है. यह सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि सुनिश्चित कर रही हूं कि अधिकारी सक्रिय रूप से महिलाओं को ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता पर विचार करें.’

बच्चे के जन्म के अलावा जारी परामर्श गर्भपात पर भी बात करता है, यह निर्धारित करते हुए कि अगर निर्माण क्षेत्र में किसी महिला का गर्भपात होता है तो वह गर्भपात के दिन के बाद से छह सप्ताह के लिए मातृत्व लाभ के बराबर वेतन पर छुट्टी पाने की हकदार होगी.

ईरानी ने कहा, ‘परामर्श के अनुसार, महिला निर्माण श्रमिकों का वेतन उनके पर्यवेक्षकों द्वारा उन्हें ठगे जाने से बचाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से हस्तांतरित किया जाना चाहिए.’

परामर्श में महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में नियोक्ताओं की सक्रिय भूमिका पर भी जोर दिया गया है.

ईरानी ने कहा, ‘अब जब परामर्श जारी किया गया है, तो अधिकारियों और मंत्रालय के लिए देश भर में महिला निर्माण कार्यबल पर ऐसे परामर्शों के प्रभाव की गणना करना आसान हो गया है.’

परामर्श में नियोक्ताओं को रात की पाली (नाइट शिफ्ट) के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, विशेष तौर पर रात के समय पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ के लिए परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करना.