ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिजनों को नियमित सैनिकों वाले लाभ दें: संसदीय समिति

रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने संसद में पेश रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को विभिन्न श्रेणियों में प्रत्येक में 10 लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: फेसबुक/ADGPI - Indian Army)

रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने संसद में पेश रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को विभिन्न श्रेणियों में प्रत्येक में 10 लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: फेसबुक/ADGPI – Indian Army)

नई दिल्ली: एक संसदीय पैनल ने सिफारिश की है कि काम के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिवारों को वही लाभ मिलने चाहिए जो ‘नियमित’ सैनिकों के परिजनों को दिए जाते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि सरकार को ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को विभिन्न श्रेणियों में प्रत्येक में 10 लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.

समिति ने ‘स्पष्ट शब्दों’ में यह भी सिफारिश की कि ऐसे सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि देने में एकरूपता लाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को ‘संवेदनशील’ बनाने के लिए जरूरी उपाय शुरू लाए जाने चाहिए.

अग्निपथ योजना के तहत सभी नए सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों की चार साल की भर्ती पर पैनल ने कहा, ‘परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति चाहती है कि अग्निवीर की शहादत के बाद उनके परिवार के सदस्यों को भी वही समान लाभ दिए जाएं, जो एक नियमित सैनिक के परिवार को मिलते हैं.’

बता दें कि नियमानुसार ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिवार को बीमा के रूप में 48 लाख रुपये, अनुग्रह राशि के रूप में 44 लाख रुपये, उसके द्वारा जमा की गई सेवा निधि और आर्म्ड फोर्सेज़ बैटल कैजुअलिटी फंड से 8 लाख रुपये दिए जाते हैं. इसके साथ ही उनके परिवार को मृत्यु की तारीख से चार साल की अवधि पूरी होने तक पूरा वेतन भी मिलता है.

नियमित सैनिकों के परिवारों को कुछ हद तक समान एकमुश्त भुगतान के अलावा पारिवारिक पेंशन, पूर्व सैनिकों को मिलने वाले लाभ भी मिलते हैं.

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