सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने की भी घोषणा की. इसके अलावा राज्य सरकार के साथ चार साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है.
नई दिल्ली: सिक्किम ने राज्य सरकार के साथ चार साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर दिया है.
बीते शुक्रवार (9 फरवरी) को मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग-गोले ने एक अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने की भी घोषणा की.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य विधानसभा चुनावों से पहले यह कदम उठाया गया है. सिक्किम इस निर्णय को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है.
सिक्किम सेवा पेंशन नियम, 1990 के अनुसार, 31 मार्च 1990 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने 1 अप्रैल, 2006 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को सिक्किम सेवा (पेंशन) नियम 1990 के प्रावधान के तहत लाने के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का निर्णय लिया है, जैसा कि 31/03/2006 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है.
सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने से पहले आठ साल की सेवा के लिए अपनी पिछली अधिसूचना में संशोधन किया था.
संशोधित खंड के अनुसार, कार्य-प्रभारित, मस्टर रोल, तदर्थ और समेकित वेतन सहित विभिन्न क्षमताओं में चार साल या उससे अधिक समय से लगातार सेवा कर रहे अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को अब नियमित करने पर विचार किया जा सकता है.
यह घोषणा उन कल्याणकारी उपायों की श्रृंखला के बीच आई है जिनकी घोषणा सिक्किम के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी. ये घोषणाएं 9 फरवरी को पब्लिक ग्राउंड रंगपो में आयोजित राज्य स्तरीय अस्थायी कर्मचारी सम्मेलन के दौरान की गईं.