त्रिपुरा: बयान दर्ज कराने गई रेप सर्वाइवर का न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया यौन उत्पीड़न

त्रिपुरा के धलाई ज़िले में एक रेप सर्वाइवर ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. यह घटना तब हुई, जब वह अपने साथ हुए बलात्कार के संबंध में बयान दर्ज कराने मजिस्ट्रेट के चेंबर में गई हुई थी. मजिस्ट्रेट द्वारा यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.

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(इलस्ट्रेशन: द वायर)

त्रिपुरा के धलाई ज़िले में एक रेप सर्वाइवर ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. यह घटना तब हुई, जब वह अपने साथ हुए बलात्कार के संबंध में बयान दर्ज कराने मजिस्ट्रेट के चेंबर में गई हुई थी. मजिस्ट्रेट द्वारा यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.

(इलस्ट्रेशन: द वायर)

नई दिल्ली: त्रिपुरा के धलाई जिले में एक रेप सर्वाइवर ने आरोप लगाया है कि जब वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अनुसार अपना बयान दर्ज कराने के लिए गई थी तो एक मजिस्ट्रेट ने उसके कक्ष में उसका यौन उत्पीड़न किया था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक लिखित बयान में महिला ने कहा, ‘मुझे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कक्ष में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था. मेरे वहां पहुंचने के बाद मजिस्ट्रेट ने मुझे अकेले अपने कक्ष में जाने के लिए कहा और महिला पुलिसकर्मियों को बाहर रहने के लिए कहा. इसके बाद जज ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझसे बताने को कहा कि मेरे साथ क्या हुआ. मैंने बयान दिया. तभी उन्होंने मुझे खड़े होने के लिए कहा और मुझे छुआ और मेरा यौन उत्पीड़न किया.’

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 13 फरवरी को 26 वर्षीय एक व्यक्ति ने महिला के साथ उसके आवास घर कथित तौर पर बलात्कार किया था. उसे 16 फरवरी को गवाही देने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय में बुलाया गया था, जब न्यायाधीश द्वारा कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया.

इस संबंध में महिला के पति ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है, ‘मैं एक दिहाड़ी मजदूर हूं. अगर कोई जज हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा.’

घटना की जांच के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.

अखबार से बात करते हुए एक वकील ने कहा, ‘हमारे बार एसोसिएशन के सचिव को एक शिकायत दी गई है. हमारे अध्यक्ष को शिकायत मिली. हमने शिकायत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को भेज दी.’

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जज के खिलाफ लगाए गए आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल वी. पांडे ने कहा, ‘हमें इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है. राज्य के अन्य लोगों की तरह मुझे भी इसके बारे में मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चला. एक बार जब हमें उचित प्रारूप में शिकायत मिलेगी, तो हम निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेंगे.’