दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दस्तावेज़ों से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए स्थापित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दस्तावेजों के बारे में जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने बुधवार को अदालत के पहले के फैसले का हवाला देते हुए सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) की अपील को स्वीकार कर लिया. अदालत ने पहले के आदेश में सीआईसी के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें आयकर (आईटी) विभाग को पीएम केयर्स फंड को कर छूट का दर्जा देने से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था.
इसमें कहा गया कि आईटी अधिनियम के तहत उपलब्ध जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश देना सीआईसी के अधिकारक्षेत्र में नहीं है.
जस्टिस प्रसाद ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सीबीडीटी से जानकारी मांगने वाले कैलाश चंद्र मूंदड़ा को आईटी अधिनियम के तहत उचित प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी. मूंदड़ा ने अपने दान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत छूट/कटौती प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट द्वारा दायर पूरे आवेदन (सभी अनुबंधों के साथ) की एक प्रति मांगी.
उन्होंने फरवरी 2021 में अपना आवेदन दायर किया, जिसमें आवेदन की आधिकारिक फ़ाइल पर उपलब्ध ट्रस्ट डीड, दस्तावेज़, रिपोर्ट और विभाग के आंतरिक नोट्स की एक प्रति और घोषणा की एक प्रति, यदि कोई हो, की मांग की गई.
सीपीआईओ ने सीआईसी के नवंबर 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सीआईसी ने सीपीआईओ को ट्रस्ट डीड के साथ संपूर्ण आवेदन की एक प्रति (सभी अनुलग्नकों के साथ) से संबंधित मूंदड़ा के आवेदन के बिंदुओं पर दोबारा गौर करने और 15 दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया.
उच्च न्यायालय में विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन के माध्यम से उपस्थित हुए सीपीआईओ ने आईटी अधिनियम की धारा 138 (1) (बी) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि आरटीआई अधिनियम के तहत एक निर्धारिती की जानकारी नहीं दी जा सकती है. यह अनुभाग किसी तीसरे पक्ष को जानकारी देने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया बताता है.