उत्तर प्रदेश: छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप में सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ़्तार

मामला बुलंदशहर ज़िले का है. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, स्कूल प्रिंसिपल ने छात्राओं को गलत तरीके से छुआ. शिकायतकर्ता का कहना है कि 9 से 12 साल की उम्र की सभी छात्राओं ने इसके कारण स्कूल जाना बंद कर दिया.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: Pixabay)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के प्राध्यापक (प्रिंसिपल) को कथित तौर पर छात्राओं का यौन शोषण करने और उन्हें मोबाइल फोन पर ‘अश्लील वीडियो’ दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मंगलवार को पुलिस ने इस संबंध में जानकारी दी.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि प्रिंसिपल प्रताप सिंह को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, सिंह ने स्कूल की छात्राओं को गलत तरीके से छुआ. शिकायतकर्ता ने कहा कि 9 से 12 साल की उम्र की सभी छात्राओं ने इसके कारण स्कूल जाना बंद कर दिया.

शिकायत में कहा गया है कि उन्हें फोन पर ‘गंदी फिल्में’ भी दिखाई गईं और धमकी दी गई कि वे इसके बारे में अपने घर पर बात करेंगी तो वह उन्हें परीक्षा में फेल कर देंगे और स्कूल से निकाल देंगे.

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रोहित मिश्रा ने कहा कि अरनिया पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.