नई दिल्ली: दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत दाखिला लेने वाले कक्षा 9 के आठ छात्रों को परीक्षा में फेल होने के बाद स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर अभिभावकों ने स्कूल को एक कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस में आग्रह किया गया है कि बच्चों को उसी कक्षा में दोबारा प्रवेश दिया जाए और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाए.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आठ छात्रों के अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चे – चार लड़के और चार लड़कियां – नर्सरी में स्कूल में दाखिल हुए थे. जहां आठ में से सात छात्र गणित और विज्ञान में कंपार्टमेंट परीक्षा (किसी विषय में फेल होने पर उस विषय की दोबारा परीक्षा देना) उत्तीर्ण नहीं कर सके, वहीं एक छात्र अंग्रेजी और कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा पास नहीं कर सका.
एक छात्र की मां ने कहा, ‘हमें बताया गया कि स्कूल के नियम ऐसे हैं कि दोबारा प्रवेश संभव नहीं है और हमें उन्हें 10वीं कक्षा के लिए ‘ओपन स्कूलिंग’ प्रणाली से पढ़ाने पर विचार करना चाहिए. लेकिन इन छात्रों की उम्र इतनी ज्यादा नहीं है कि ‘ओपन’ प्रणाली से पढ़ाया जाए… यदि वे फेल हो गए, तो अगला कदम उन्हें एक और मौका देकर उनकी मदद करने का होना चाहिए था. अन्य छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू हुए एक महीने से अधिक समय हो गया है और ये छात्र घर पर बैठे हैं.’
एक अन्य छात्र की मां ने कहा, ‘किसी और स्कूल में नौवीं कक्षा में प्रवेश अब लगभग असंभव है. वह शुरू से ही इसी स्कूल में पढ़ रहा है.’
ज्ञात हो कि दिल्ली में निजी स्कूलों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर पर 25% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है. दिल्ली के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में कहा गया है कि सरकारी भूमि पर बने स्कूलों – जैसे कि बाराखंभा में मॉडर्न स्कूल बना है – को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी होगी.
वकील अशोक अग्रवाल द्वारा माता-पिता की ओर से मॉडर्न स्कूल बाराखंभा रोड को 6 मई को जारी कानूनी नोटिस में कहा गया है, ‘आपका स्कूल सरकारी भूमि पर स्थित है और दिल्ली में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम- 2011 के नियम 11(3) के अनुरूप है, इसलिए आप मेरे मुवक्किलों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कानूनन बाध्य हैं.’
Modern School Barakhamba Road gets legal notice on refusal to grant readmission to EWS Class IX failed students pic.twitter.com/FNGN4qioZG
— Ashok Agarwal (@socialjurist) May 6, 2024
नोटिस के अनुसार, कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम 22 अप्रैल को जारी किया गया था. नोटिस में कहा गया है, ‘कक्षा 9 के लिए शैक्षणिक सत्र 01.04.2024 को शुरू हुआ था, लेकिन आज तक बार-बार अनुरोध करने के बावजूद मेरे मुवक्किलों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत कक्षा 9 में पुनः प्रवेश नहीं दिया गया है.’
अग्रवाल ने कहा कि अभिभावकों को मंगलवार को स्कूल बुलाया गया और उनसे एक आवेदन लिखने को कहा गया कि वे स्कूल में दोबारा प्रवेश चाहते हैं.
अन्य निजी स्कूलों के प्राचार्यों ने कहा कि चाहे किसी भी श्रेणी के तहत बच्चे ने प्रवेश लिया हो, नियम यह है कि जो छात्र नौवीं कक्षा में अपनी कंपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, वह उसी कक्षा में दोबारा पढ़ते हैं. उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाता है.