मॉल में लोगों के पहनावे के आधार पर भेदभाव किए जाने पर कार्रवाई होगी: बेंगलुरु महानगर पालिका

बीते 16 जुलाई को बेंगलुरु के एक मॉल में धोती पहने किसान को प्रवेश से रोक दिया गया था. अब बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने दिशानिर्देश तय किए हैं कि कोई मॉल, वाणिज्यिक परिसर आदि पारंपरिक पहनावे, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा अन्यथा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी.

बेंगलुरु स्थित जीटी वर्ल्ड मॉल. (फोटो साभार: X@ChristinMP_)

नई दिल्ली: बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने जीटी वर्ल्ड मॉल में हुई एक घटना के बाद अपने ताजा दिशानिर्देशों में कहा कि बेंगलुरु के शॉपिंग मॉल व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उक्त मॉल में 16 जुलाई को पारंपरिक धोती पहने एक किसान को प्रवेश से रोक दिया गया था, जिसके कारण हंगामा हुआ था.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को जारी दिशानिर्देशों में बीबीएमपी ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर वे बार-बार उल्लंघन करते पाए गए तो मॉल/प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे.

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बेंगलुरु के सभी मॉल, वाणिज्यिक परिसर और स्टोरफ्रंट को लोगों के पारंपरिक पहनावे, भाषा, जाति, नस्ल, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए.

बीबीएमपी केंद्रीय कार्यालय प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त पीएस महेश ने कहा, ‘बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त ने 1 अगस्त को यह आदेश जारी किया था. शहर के 198 वार्डों के सभी राजस्व अधिकारियों को इन दिशानिर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया गया है.’

दिशानिर्देशों में बीबीएमपी ने प्रत्येक नागरिक के बिना भेदभाव के सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने के मौलिक अधिकार पर जोर दिया, जिससे सामाजिक समानता सुनिश्चित हो सके.

निर्देशों में आगे कहा गया है कि सभी वाणिज्यिक परिसरों को अपने सुरक्षाकर्मियों को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कपड़ों या किसी भी भेदभावपूर्ण आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करते हैं.

आदेश में कहा गया है कि बीबीएमपी इन नए नियमों के अनुपालन पर नजर रखेगा और इन नियमों का पालन नहीं करने वाले किसी भी मॉल या वाणिज्यिक परिसर को बंद किया जा सकता है और बेंगलुरु नगर निगम अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

बीबीएमपी नोटिस में आगे कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें व्यवसाय लाइसेंस रद्द करना और शामिल मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई शामिल है.

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई में बेंगलुरू दक्षिण में मगदी रोड पर स्थित जीटी मॉल द्वारा कथित तौर पर एक किसान को धोती पहने होने के कारण प्रवेश से मना करने के एक दिन बाद बीबीएमपी दक्षिण जोन डिवीजन ने 1.78 करोड़ रुपये के संपत्ति कर का लंबित कर बकाया के कारण मॉल को सील कर दिया था.

दक्षिण क्षेत्र राजस्व कार्यालय द्वारा 10 जून को मॉल को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत बकाया राशि का निपटान करने के लिए भेजे गए डिमांड नोटिस के अनुसार, मॉल को 3,56,47,020 रुपये का भुगतान करना था. इस राशि में संपत्ति कर, ब्याज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकर और जुर्माना शामिल है.