महाराष्ट्र: ट्रेन में गोमांस ले जाने के संदेह में 72 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला

घटना बुधवार को धुले-सीएसएमटी एक्सप्रेस में हुई. जलगांव के रहने वाले बुजुर्ग अपनी बेटी से मिलने कल्याण जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर अवैध रूप से गोमांस ले जाने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया है कि बुजुर्ग भैंस का मांस ले जा रहे थे, जिस पर प्रतिबंध नहीं है.

ट्रेन में हुए हमले के दौरान हाजी अशरफ मुनियार. (फोटो: वायरल वीडियो से स्क्रीनशॉट)

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के ठाणे में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने शनिवार (31 अगस्त) को उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिन्होंने मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में 72 वर्षीय एक बुजुर्ग पर गोमांस ले जाने का आरोप लगाकर कथित तौर पर हमला किया था.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा कि बुजुर्ग भैंस का मांस ले जा रहे थे, जिस पर प्रतिबंध नहीं है.

यह घटना बुधवार (28 अगस्त) को धुले-सीएसएमटी एक्सप्रेस में हुई. पुलिस ने बताया कि जलगांव के रहने वाले बुजुर्ग अपनी बेटी से मिलने कल्याण जा रहे थे, तभी नासिक रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने और इगतपुरी पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने सीट को लेकर उनसे झगड़ा किया.

पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने कथित तौर पर बुजुर्ग पर अवैध रूप से गोमांस ले जाने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया. उन्होंने बुजुर्ग को लात-घूंसे मारे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जहां यह वायरल हो गया.

आरोपियों ने बुजुर्ग को कल्याण रेलवे स्टेशन पर उतरने नहीं दिया. ठाणे में जब वे सभी लोग ट्रेन से उतरकर चले गए, तब बुजुर्ग कल्याण स्थित अपनी बेटी के घर जा सके.

वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और उस बुजुर्ग व्यक्ति का पता लगाने के लिए एक टीम भेजी. बुजुर्ग ने घटना के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी.

जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद एक पुलिस टीम उनके घर पहुंची और उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए मनाया, जिसके बाद उनके बयान लिए गए और एफआईआर दर्ज की गई.

एनडीटीवी के मुताबिक, बुजुर्ग की पहचान हाजी अशरफ मुनियार के रूप में हुई है.

ठाणे जीआरपी की वरिष्ठ निरीक्षक अर्चना दुसाने ने कहा, ‘तीन संदिग्धों को धुले में हिरासत में लिया गया है और उन्हें ठाणे लाया जा रहा है, जहां घटना में उनकी भूमिका स्थापित होने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा.’

संदेह है कि आरोपी युवक पुलिस भर्ती के लिए धुले से मुंबई-ठाणे आ रहे थे.

आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2) (अवैध रूप से एकत्र होना), 191(2) (दंगा करना), 190 (सामान्य उद्देश्य के लिए अवैध रूप से एकत्र होना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 115(2) (चोट पहुंचाना), 324(4)(5) (नुकसान या क्षति पहुंचाने वाली शरारत), 351(2)(3) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की मदद से अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। उन्होंने उन खबरों को भी खारिज कर दिया कि बुजुर्ग व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है.

गौरतलब है कि गोमांस के संदेह में हमले की ऐसी ही एक घटना मंगलवार (27 अगस्त) को हरियाणा में भी देखी गई थी, जहां गोमांस खाने के संदेह में कथित तौर पर गोरक्षकों ने एक बंगाली प्रवासी मुस्लिम युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी.