संसद सत्र: पहले ही दिन अडानी के ख़िलाफ़ अमेरिकी अभियोग पर चर्चा की मांग पर हंगामा, स्थगन

विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को अडानी समूह के ख़िलाफ़ कथित ‘भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं’ का मुद्दा उठाने के लिए 13 नोटिस सौंपे थे. लोकसभा में भी इस पर चर्चा की मांग हुई थी, हालांकि दोनों सदनों में इसे ख़ारिज कर दिया गया.

(स्क्रीनग्रैब साभार: यूट्यूब/संसद टीवी)

नई दिल्ली: उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी अभियोग पर चर्चा की मांग को लेकर सोमवार (25 नवंबर) को संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन जल्द ही स्थगित कर दिया गया. 

खबर के अनुसार, विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को अडानी समूह के खिलाफ कथित ‘भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं’ का मुद्दा उठाने के लिए 13 नोटिस सौंपे. कुछ सदस्यों ने संभल और मणिपुर में हुई हिंसा, और वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों पर चर्चा के लिए भी नोटिस भेजा. 

हालांकि, धनखड़ ने नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि, ‘ये नोटिस इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं. मैं खुद को इन नोटिस पर चर्चा लिए राजी नहीं कर पाया हूं.’

इसके बाद कार्यवाही पहले 15 मिनट के लिए, और फिर शेष दिन के लिए स्थगित कर दी गई. सदन बुधवार (27 नवंबर) सुबह 11 बजे फिर से बैठेगा. 

लोकसभा की कार्यवाही स्पीकर ओम बिरला द्वारा दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने से शुरू हुई. 

जैसे ही विपक्षी सांसदों ने उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े अमेरिकी अभियोग पर चर्चा की मांग की, बिरला ने सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष ने अपनी मांग दोहराई, जिसे उस समय स्पीकर की कुर्सी पर बैठी संध्या रे ने खारिज कर दिया.

लोकसभा की अगली कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी. 

ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते अमेरिकी न्याय विभाग और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने अडानी पर भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए साल 2020 से 2024 के बीच 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी मामले में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का आरोप लगाया था. अनुमान है कि उन अनुबंधों से अडानी ग्रुप को 20 सालों में 2 अरब डॉलर का मुनाफा हो सकता है. 

बता दें कि वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर इस अभियोग को कोर्ट में पेश करने की मांग की है. 

अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों के रूप में उनकी भूमिका को लेकर अमेरिकी अभियोग में दोषी ठहराया गया है.