आंध्र प्रदेश: रैली के दौरान जगन रेड्डी की कार ने बुजुर्ग पार्टी कार्यकर्ता को कुचला, केस दर्ज

पिछले सप्ताह गुंटूर शहर के बाहरी इलाके में एटुरुकुर गांव के पास एक रैली के दौरान आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के काफिले ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इस बीच, पुलिस ने जगन रेड्डी और अन्य को इस सड़क दुर्घटना का आरोपी बनाया है.

जगन मोहन रेड्डी की रैली के दौरान चीली सिंगैया की कुचलकर मौत हो गई. (फोटो: वीडियो स्क्रीनग्रैब)

नई दिल्ली: पिछले सप्ताह गुंटूर शहर के बाहरी इलाके में एटुरुकुर गांव के पास एक रैली के दौरान आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के काफिले ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया.

यह घटना रविवार को तब प्रकाश में आई जब सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिसमें दिखाया गया कि रेड्डी की कार ने ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 65 वर्षीय कार्यकर्ता चीली सिंगैया को कुचल दिया.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, रैली में लोगों को यह पता नहीं था कि सिंगैया को रेड्डी की गाड़ी ने कुचल दिया है.

जगन सत्तेनापल्ली निर्वाचन क्षेत्र के रेंटापल्ला गांव से एक पार्टी कार्यकर्ता के परिवार को सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, जिसकी पिछले साल आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी. घटना के समय काफिले के पीछे भारी भीड़ थी. रिपोर्ट के अनुसार, सिंगैया रेड्डी पर फूल बरसाने के लिए वाहन के पास पहुंचे थे.

जब पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो कथित तौर पर सिंगैया को अफरा-तफरी में धक्का दे दिया गया. बुजुर्ग कार्यकर्ता के आसपास मौजूद लोगों ने जब यह महसूस किया कि क्या हुआ है, तो उन्होंने शोर मचाया, लेकिन रेड्डी के सुरक्षाकर्मियों और ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी.

बाद में सिंगैया को अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, वाईएसआरसीपी नेताओं ने सिंगैया के परिवार को पार्टी की ओर से 10 लाख रुपये का चेक दिया है.

पुलिस ने जगन मोहन रेड्डी को आरोपी बनाया

इस बीच, आंध्र प्रदेश पुलिस ने वाईएसआरसीपी प्रमुख और पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी को इस घातक सड़क दुर्घटना में आरोपी बनाया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गुंटूर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस सतीश कुमार ने रविवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, ‘विभिन्न सबूतों का विश्लेषण करने के बाद यह पाया गया कि मृतक जगन मोहन रेड्डी के वाहन के पहियों के नीचे देखा गया था.’

स्थानीय पुलिस स्टेशन में उनकी पत्नी चीली लुरधु मैरी की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 106 (1) (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन विजुअल और परिस्थितिजन्य साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने पुष्टि की कि मृतक को काफिले में पूर्व सीएम के वाहन ने कुचल दिया था.

इस पुष्टि के बाद पुलिस ने मामले को बदलकर धारा 105 (हत्या के लिए दोषी न मानते हुए गैर इरादतन हत्या) और बीएनएस की धारा 49 (उकसाना) को शामिल किया और इसमें शामिल परिस्थितियों की जांच तेज कर दी.

कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि अन्य आरोपियों में जगन मोहन रेड्डी के ड्राइवर रमना रेड्डी, निजी सहायक के नागेश्वर रेड्डी, वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता वाईवी सुब्बारेड्डी, पूर्व विधायक पर्नी वेंकटरमैया और पूर्व मंत्री विदादला रजनी शामिल हैं.

कुमार ने कहा कि उनके नाम आरोपियों की सूची में जोड़ दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई उचित प्रक्रिया और कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगी.