महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में दर्शक ले जा सकेंगे बाहर का खाना

सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्सों में बाहर से खाना ले जाने के संबंध में एक अगस्त से लागू हो सकता है नियम. नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई. महाराष्ट्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने राज्य सरकार के इस क़दम की पुष्टि की.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:पीटीआई)

सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्सों में बाहर से खाना ले जाने के संबंध में एक अगस्त से लागू हो सकता है नियम. नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई. महाराष्ट्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने राज्य सरकार के इस क़दम की पुष्टि की.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:पीटीआई)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:पीटीआई)

मुंबई: अगर सब कुछ ठीकठाक रहा तो महाराष्ट्र में दर्शक घर से बने खाने का लुत्फ मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में उठा सकेंगे. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस क़दम के संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन यह फैसला एक अगस्त से लागू होने की संभावना जताई जा रही है.

ऐसी संभावना है कि महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के बाद यह नियम भी बनाने वाली है कि जो सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.

खाद्य आपूर्ति मंत्री रवींद्र चह्वाण ने राज्य सरकार के इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार ने सिनेमाघरों में बाहर का खाना ले जाने की अनुमति दे दी गई है और दर्शकों को इससे रोकने वाले सिनेमाघरों पर कार्रवाई भी होगी.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री का यह बयान उस बहस के बाद आया, जिसमें सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्सों में खाना, पानी और दूसरे पेय पदार्थों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा दाम वसूलने का मुद्दा उठाया गया था.

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष धनंजय मुंडे ने मल्टीप्लेक्सों के भीतर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के दाम और उन्हीं खाद्य पदार्थों के बाहर के दामों में भारी अंतर होने का मुद्दा उठाया था.

रिपोर्ट के अनुसार, बीते हफ्ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मुंबई, ठाणे और पुणे के अलावा कुछ दूसरे शहरों में स्थित विभिन्न मल्टीप्लेक्सों के बाहर प्रदर्शन किया. मनसे का आरोप था मल्टीप्लेक्स के बाहर पॉपकॉन पांच रुपये में मिलता है, जबकि मल्टीप्लेक्स के अंदर यह 250 रुपये में बिकता है.

इसके अलावा राज्य सरकार सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमत कम करने के लिए मल्टीप्लेक्स मालिकों से बात करेगी. सरकार, मल्टीप्लेक्स मालिकों के साथ बैठक करेगी ताकि वे खाद्य पदार्थों की कीमतों को बाज़ार के स्तर के बराबर लाया जा सके.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक इस बीच, भारत के सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर के शेयर में 12% की गिरावट आई है. जबकि आइनॉक्स लेज़र और मुक्ता आर्ट्स की शेयर कीमतों में 14% तक गिरावट आई है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खाद्य आपूर्ति मंत्री ने फैसले का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.

मालूम हो कि पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि वह राज्य के मल्टीप्लेक्स में अधिक कीमतों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के दाम नियंत्रित क्यों नहीं कर सकती. पीठ ने कहा था, ‘मल्टीप्लेक्स में बेचे जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों की कीमतें अत्यधिक हैं. कई बार, कुछ खाद्य पदार्थ सिनेमा टिकट से भी महंगे होते हैं.’

पीठ ने यह टिप्पणियां सामाजिक कार्यकर्ता जयनेंद्र बक्शी की ओर से दाख़िल उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कीं, जिसमें सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स में खाद्य पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है.

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में सिनेमा ओनर्स एंड एक्ज़ीबिटर्स एसोसिएशन आॅफ इंडिया (सीओईए) के अध्यक्ष नितिन दतार ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से जारी ऐसे किसी आदेश की कॉपी नहीं मिली है.

उन्होंने कहा, अगर सरकार इस नियम को अनिवार्य बनाती है तो हम इस फैसले का पालन करेंगे. अभी इस संबंध में सिर्फ विधान परिषद में ही घोषणा की गई है. जब तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं होता तब स्थितियां और साफ होंगी.