एनआरसी की अंतिम सूची में न आने वाले लोग नहीं दे सकेंगे वोट: राम माधव

30 जुलाई को एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि एनआरसी से नाम हटने का का मतलब मतदाता सूची से नाम हटना नहीं है.

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30 जुलाई को एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि एनआरसी से नाम हटने का का मतलब मतदाता सूची से नाम हटना नहीं है.

भाजपा महासचिव राम माधव (फोटो साभार: फेसबुक/राम माधव)
भाजपा महासचिव राम माधव (फोटो साभार: फेसबुक/राम माधव)

नई दिल्ली: भाजपा महासचिव राम माधव ने सोमवार को कहा कि असम की राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाने वाले लोगों का मताधिकार छीन लिया जाएगा और उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा.

हालांकि इससे पहले 30 जुलाई को एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता सूची से भी ये नाम हट जायेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा था कि एनआरसी से नाम हटने का अर्थ यह नहीं है कि असम की मतदाता सूची से भी स्वत: नाम हट जायेंगे क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत मतदाता के पंजीकरण के लिए तीन जरूरी अनिवार्यताओं में आवेदक का भारत का नागरिक होना, न्यूनतम आयु 18 साल होना और संबद्ध विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना शामिल है.

इस बीच, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाए.

‘एनआरसी: डिफेंडिंग द बॉर्डर्स, सिक्योरिंग द कल्चर’ विषय पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने कहा कि भारत के वाजिब नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करने और एनआरसी की अंतिम सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा.

‘रामभाऊ म्हलगी प्रबोधिनी’ नाम के थिंक-टैंक की ओर से आयोजित सेमिनार में सोनोवाल ने कहा, ‘एनआरसी सभी राज्यों में लागू की जानी चाहिए. यह ऐसा दस्तावेज है जो सभी भारतीयों का संरक्षण कर सकता है. असम में एनआरसी में शामिल नहीं किए जाने वाले लोग अन्य राज्यों में जा सकते हैं. इसलिए हमें ठोस कदम उठाना होगा.’

वहीं राम माधव ने यह भी कहा, ‘एनआरसी के बाद 3 कदम उठाये जायेंगे, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट. एनआरसी से अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी। अगला कदम होगा मतदाता सूची से उनका नाम हटाना और सरकारी लाभ से वंचित रखना। आखिरी कदम होगा उनको डिपोर्ट करना।’

भाजपा उपमहासचिव ने यह भी कहा कि दुनिया में कोई अन्य देश बिना दस्तावेज के रह रहे प्रवासियों को बर्दाश्त नहीं करता है लेकिन राजनीतिक विचारधाराओं के चलते भारत अवैध प्रवासियों के लिए धर्मशाला बन गया है.

असम में रह रहे वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपडेट की जा रही एनआरसी की 30 जुलाई को प्रकाशित मसौदा सूची में 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया.

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सेमिनार में माधव ने कहा कि 1985 में हुए ‘असम समझौते’ के तहत एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार ने राज्य के सभी अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी.

उन्होंने कहा, ‘एनआरसी से सभी अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी. अगल कदम ‘मिटाने’ का होगा, यानी अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे और उन्हें सभी सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा. इसके अगले चरण में अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कर दिया जाएगा.’

अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाले जाने पर भारत को अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करने की स्थिति की बात कहने वालों पर निशाना साधते हुए माधव ने कहा कि बांग्लादेश भी म्यांमार के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है ताकि लाखों रोहिंग्या लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके.

म्यांमार में अत्याचार का शिकार होने के बाद लाखों रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ले रखी है.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी कुछ दिन पहले इसी तरह का बयान दिया था. उन्होंने कहा था, ‘विपक्षी दल चाहे जितना हो-हल्ला करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार असम के 40 लाख घुसपैठियों में से एक-एक को बाहर करेगी. केंद्र सरकार घुसपैठियों के प्रति उदारता बरतने के मूड में नहीं है.’

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा मसौदा 30 जुलाई को प्रकाशित किया गया था जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे. इस मसौदे में 40,70,707 लोगों के नाम नहीं थे.

इनमें से 37,59,630 लोगों के नाम अस्वीकार कर दिए गए थे जबकि 2,48,077 नाम लंबित रखे गए थे.

एनआरसी का पहला मसौदा 31 दिसंबर और एक जनवरी को जारी किया गया था, जिसमें 1.9 करोड़ लोगों के नाम थे. एनआरसी की अंतिम सूची 31 दिसंबर 2018 को जारी की जानी है. तब तक अंतिम मसौदे में छूटे व्यक्ति अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)