मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले के एक पत्रकार की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों की टाइलों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाई जा रही थीं.
ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों की टाइलों से हटाने का आदेश दिया है. यह जानकारी याचिकाकर्ता के वकील अंकुर मोदी ने दी है.
गौरतलब है कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं. इसे देखते हुए इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अंकुर ने बताया कि अदालत ने यह निर्णय मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के स्वतंत्र पत्रकार संजय पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
संजय के वकील अंकुर मोदी ने बताया कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जज संजय यादव और विवेक अग्रवाल ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में 20 दिसंबर तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करें.
इससे पहले खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पुरोहित की जनहित याचिका पर केन्द्र और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया था. पुरोहित ने राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने के कदम को चुनौती दी थी.
वकील अंकुर मोदी ने बताया कि जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों की टाइलों पर सिर्फ योजना का लोगो लगा हुआ है.
वहीं मध्य प्रदेश एडवोकेट जनरल पुरुशेंद्र कौरव ने बताया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि उसने अपने पहले के आदेश में संशोधन किया है और उल्लेख किया है कि टाइल्स पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें रखना अनिवार्य नहीं है.
इससे पहले विपक्षी कांग्रेस ने पहले इन टाईल्स को हटाने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि यह भाजपा सरकार का इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)