इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को ‘आर्थिक रूप से पिछड़ी’ सामान्य वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी.
इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, सरकार ने सामान्य वर्ग के उन लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है जिनकी प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम की कमाई की है.
इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.
#UPDATE 10 percent reservation approved by Union Cabinet for economically weaker upper caste sections. Reservation approved in Govt jobs and education https://t.co/fu82M2xfoc
— ANI (@ANI) January 7, 2019
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण के लिए 50% की सीमा तय कर रखी है.
एनडीटीवी के मुताबिक सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा, यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा. संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को सदन में पेश किया जा सकता है.
Harish Rawat,Congress on 10% reservation approved by Cabinet for economically weaker upper castes: 'Bohot der kar di meherbaan aate aate', that also when elections are around the corner. No matter what they do, what 'jumlas' they give, nothing is going to save this Govt pic.twitter.com/PXBwWvNKTY
— ANI (@ANI) January 7, 2019
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सरकार के इस फैसले पर कहा, ‘बहुत देर कर दी मेहराबन आते आते. वो भी ऐसे समय पर जब चुनाव नजदीक हैं. वो चाहे जो भी करें, चाहे जो जुमला दे, इस सरकार को कुछ भी नहीं बचा सकता.’