गुजरात में बैल हत्या के आरोपी आदिवासी की पुलिस हिरासत में मौत

मृतक के परिवार ने पुलिस पर हिरासत में यातना देने का आरोप लगाया है. गुजरात राज्य में नए गो-संरक्षण क़ानून के तहत यह पहला मामला दर्ज़ हुआ था.

प्रतिकात्मक तस्वीर (फोटो: रायटर्स)

मृतक के परिवार ने पुलिस पर हिरासत में यातना देने का आरोप लगाया है. गुजरात में नए गो-संरक्षण क़ानून के तहत यह पहला मामला दर्ज़ हुआ था.

प्रतिकात्मक तस्वीर (फोटो: रायटर्स)
प्रतिकात्मक तस्वीर (फोटो: रायटर्स)

गुजरात के साबरकांठा ज़िले में कोटड़ा गांव स्थित शुक्रवार को पुलिस हिरासत में एक आदिवासी की मौत हो गई. 60 वर्षीय कोदर गमर को पुलिस ने गुरुवार को कथित बैल हत्या के एक मामले में नए गो-संरक्षण क़ानून के तहत गिरफ़्तार किया था. खेरोज पुलिस स्टेशन में इस नए क़ानून के तहत ज़िले में यह पहला मामला दर्ज़ किया गया था.

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के अनुसार मृत कोदर के परिवार ने पुलिस पर हिरासत में यातना देने का आरोप लगाया है. हिरासत में मौत के कारण पुलिस उच्च अधिकारियों ने जांच का भी आदेश दे दिया है.

खेरोज पुलिस के मुताबिक कोदर हवालात में था, उसने गर्म मौसम की वजह से बेचैनी की शिकायत की और स्नान करने की भी मांग की थी. साबरकांठा रेंज के आईजी बी ब्रह्मभट्ट का कहना है ‘सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग के अनुसार वो स्नानगृह से निकलने के बाद उल्टियां करने लगा और ज़मीन पर गिर पड़ा. उसके बाद उसे नज़दीक के अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.’

आईजी ब्रह्मभट्ट आगे कहते हैं, ‘मृत कोदर के शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया है और क्योंकि ये हिरासत में मौत का मामला है, इसलिए न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है.’

रिपोर्ट के अनुसार कोदर के परिवार से संपर्क नहीं हो पाया है. स्थानीय कांग्रेस विधायक आश्विन कोटवाल का कहना है कि मृतक के परिजनों ने उसके पास शिकायत की थी कि पुलिस ने मृतक को हिरासत में यातनाएं दी थीं.

गांव में विराफली स्थित जगह पर बैल हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया था. एफआईआर के अनुसार पुलिसकर्मियों ने लेबाभाई भंभी को गिरफ्तार किया था. जबकि चार अन्य भागने में कामयाब रहे थे. इसके बाद कोदर समेत दो अन्य व्यक्तियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और एक स्थानीय अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

आउटलुक की ख़बर के अनुसार साबरकांठा ज़िले के एसपी पीएल मॉल का कहना है कि 26 अप्रैल को कोदर और 2 अन्य लोगों के खिलाफ नए क़ानून के तहत मामला दर्ज़ किया गया था. उन लोगों पर बैल की कथित तौर पर हत्या कर उसका मांस और बकरे के मांस को नज़दीकी गांव में बेचने का आरोप था.

एसपी मॉल अनुसार हिरासत में कोदर की तबियत ख़राब होने के कारण उसे हिम्मत नगर स्वास्थ केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे बाद में अहमदाबाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया. रात करीब 10.30 बजे कोदर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

एसपी मॉल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विभागीय जांच का आदेश दे दिया है. बता दें कि गुजरात में गाय और गोवंश हत्या के क़ानून में हाल ही में संशोधन कर आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है.