एनडीटीवी के एक शेयर होल्डर क्वांटम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से साल 2017 में की गई शिकायत के बाद सेबी ने यह रोक लगाई है. इसके साथ ही एनडीटीवी प्रमोटर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय को पूंजी बाजार में दो साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. दोनों ने सेबी के आदेश को कानून और तय प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है.
नई दिल्लीः सेबी ने एनडीटीवी लिमिटेड के प्रमोटर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय को पूंजी बाजार में दो साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. इन दोनों के साथ इनकी होल्डिंग कंपनी को भी पूंजी बाजार की गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है.
इसके साथ ही इस अवधि तक के लिए दोनों प्रमोटर्स के कंपनी के शीर्ष प्रबंधन या बोर्ड की सदस्यता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.
सेबी ने आदेश में कहा है कि रॉय दंपति दो साल तक कंपनी के निदेशक मंडल या शीर्ष प्रबंधन में किसी तरह की भूमिका से भी प्रतिबंधित है. इसके साथ ही दोनों अब किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल या शीर्ष प्रबंधन में भी एक साल तक किसी पद पर नहीं रह सकते.
कंपनी की ओर से किए गए तीन लोन समझौतों की जानकारी छोटे शेयर होल्डर को नहीं देकर नियमन के उल्लंघन मामले में यह कार्रवाई हुई है. इनमें एक लोन आईसीआईसीआई से संबंधित है, जबकि दो अन्य लोन विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल) से संबंधित हैं.
शुक्रवार की शाम को एक बयान जारी करते हुए एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय और राधिका रॉय ने सेबी के आदेश को कानून और तय प्रक्रिया के खिलाफ बताया है. उन्होंने कहा कि उन मुद्दों पर यह गलत आदेश दिया गया है, जिनका जिक्र कारण बताओ नोटिस में नहीं था. हम कानूनी सलाह लेकर कुछ दिनों में आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगे.
NDTV’s promoters believe the order is “based on incorrect assessment , will take legal action in next few days” https://t.co/DpwfWzV5hO
— Suparna Singh (@Suparna_Singh) June 14, 2019
ब्रॉडकास्ट कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘एनडीटीवी के प्रमोटर्स राधिका और प्रणय रॉय का मानना है कि एनडीटीवी में उन्हें निदेशक पद से हटने और कोई प्रबंधकीय पद न रखने को कहने वाला सेबी का आदेश गलत मूल्यांकन पर आधारित है. इसके साथ ही यह अव्यावहारिक और तय मानकों के खिलाफ है. सेबी का यह आदेश उन निष्कर्षों पर आधारित है जिनका जिक्र कारण बताओ नोटिस में नहीं है. सलाह-मशवरे के बाद वे अगले कुछ दिनों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे.’
सेबी की ओर से जारी 51 पेज के आदेश में कहा गया है कि आरआरपीआर, प्रणय रॉय और राधिका रॉय को सिक्युरिटी की खरीद, इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है. इसके साथ ही यह रोक म्यूचुअल फंड यूनिट पर भी रहेगा.
एनडीटीवी के एक शेयर होल्डर क्वांटम सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से साल 2017 में की गई शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है. शिकायत में वीसीपीएल के साथ किए गए लोन समझौते के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाकर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है.
(समाचार एजेंसी पीटीआई से इनपुट के साथ)