देश में पहली बार गोकशी पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है. दोषी पर बछड़ा चुराने और उसे मारकर अपनी बेटी के शादी समारोह में परोसने का आरोप था.
अहमदाबादः गुजरात के राजकोट जिले की एक अदालत ने गाय के एक बछड़े को मारने के दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई और साथ में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
यह पहला ऐसा मामला है जिसमें अदालत ने गोकशी को लेकर 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज एचके दवे की अदालत ने शनिवार को सलीम मकरानी को गुजरात पशु संरक्षण (संधोधन) अधिनियम 2017 के तहत सजा सुनाई.
इस संबंध में 29 जनवरी 2019 को सत्तार कोलिया नाम के एक शख्स ने शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने पड़ोसी सलीम पर बछड़ा चुराने और उसे मारकर अपनी बेटी के शादी समारोह में परोसने का आरोप लगाया था.
सलीम को दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाने से पहले नवसंशोधित अधिनियम के तहत गवाहों की गवाही और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर विचार किया गया. अधिकारियों ने कहा कि नया संशोधित अधिनियम के तहत यह पहली सजा हो सकती है.
अधिनियम में गोमांस के परिवहन, बिक्री और रख-रखाव के लिए सात से 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है. पहले ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल कारावास की सजा का प्रावधान था.
संशोधित अधिनियम के अनुसार, गोमांस के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है.
देश में गुजरात ऐसा पहला राज्य है, जिसने गोहत्या को रोकने के लिए इतना सख्त कानून बनाया है. इस कानून के तहत गोवंश की हेराफेरी करने वाले और गोमांस के साथ पकड़े जाने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)