बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में पार्टी नेता डीके शिवकुमार से मुलाकात की. प्रवर्तन निदेशालय ने शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन सितंबर को गिरफ़्तार किया था.
नई दिल्ली: कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई.
जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहत पाने के हकदार हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी सामग्री नहीं दिखाई गई है जिससे उनके भागने की आशंका हो.
उन्होंने कहा कि शिवकुमार सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं. साथ ही वह अब सत्ता में नहीं हैं और यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने या उनके परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों ने गवाहों को प्रभावित किया है.
अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा.
जस्टिस ने निर्देश दिया कि उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए.
प्रवर्तन निदेशालय ने 57 वर्षीय शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था. वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने जमानत नहीं देने के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
कर्नाटक में सात बार से विधायक शिवकुमार, नई दिल्ली के कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमंथैया और अन्य आरोपियों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.
आयकर विभाग ने उनके खिलाफ करोड़ों रुपये के कथित कर चोरी और हवाला लेन-देन मामले में पिछले साल बेंगलुरु में एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
तिहाड़ जेल में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से मिलीं सोनिया गांधी
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार से बुधवार को नई दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंचकर मुलाकात की और उनके प्रति एकजुटता प्रकट की.
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, सोनिया सुबह करीब नौ बजे तिहाड़ जेल पहुंचीं. एक सूत्र ने बताया कि सोनिया ने कर्नाटक के इस वरिष्ठ कांग्रेस नेता की खैरियत जानी और कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है.
इससे पहले सोनिया ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से भी तिहाड़ जेल पहुंचकर मुलाकात की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में जमानत दे दी. हालांकि चिदंबरम आईएनएक्स मामले में ही ईडी द्वारा दर्ज एक अन्य केस में गिरफ्तार किए गए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वे जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं.
सीबीआई ने 2007 में बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा 305 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)