सुप्रीम कोर्ट ने युवतियों को यौन इच्छाएं नियंत्रित रखने की सलाह देने वाला हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया
कलकत्ता हाईकोर्ट की यह टिप्पणी 18 अक्टूबर, 2023 को एक युवा लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी करते हुए आई थी. कोर्ट ने कहा था कि हर किशोर लड़की को 'यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए.'