मामला सीतापुर ज़िले का है, जहां पुलिस ने चार लोगों को कथित तौर पर गोहत्या की बात करने को लेकर गोहत्या संरक्षण क़ानून के तहत हिरासत में लिया था. हाईकोर्ट ने एक आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर नाराज़गी जताई और पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस की एक टीम कई आपराधिक मामलों समेत अवैध गोकशी के आरोप में मांस विक्रेता मोहम्मद अकील क़ुरैशी को बीते 23 और 24 मई की दरमियानी रात में गिरफ़्तार करने गई थी. इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर क़ुरैशी बुरी तरह से घायल हो गए थे. 27 मई को उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
मामला मुरादाबाद का है, जहां मांस ले जा रहे एक मीट विक्रेता को गोरक्षा वाहिनी के पदाधिकारी की अगुवाई वाले समूह ने रोककर मारपीट की और गो-तस्कर बताते हुए पुलिस को सौंप दिया. बाद में विक्रेता को छोड़ते हुए हमलावरों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया. घटना के बाद भारतीय गोरक्षा वाहिनी ने दावा किया है कि आरोपी उनसे संबद्ध नहीं हैं.
बनासकांठा के सरदारकृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय ने 82 पशुओं की नीलामी का एक विज्ञापन दिया था, जिसे बाद में साल 2018 के एक आदेश का हवाला देते हुए अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया. किसानों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिसके चलते उनका पैसा और समय दोनों बर्बाद हुए.
नए क़ानून के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर सात साल की अधिकतम सज़ा और पांच लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. इससे कर्नाटक में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और पशुओं की तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार और पशुवध करने वालों के लिए सख़्त सज़ा का प्रावधान है.
चार साल पहले महाराष्ट्र द्वारा गोहत्या विरोधी क़ानून बनाने के बाद गोवा पूरी तरह से कर्नाटक पर निर्भर हो गया था. अब कर्नाटक में भी ऐसा ही क़ानून लागू हो गया है. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में बीफ़ की आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन देते हुए कहा कि वह भी गोमाता को पूजते हैं, लेकिन वहां की 30 फ़ीसदी अल्पसंख्यक जनता की देखभाल की ज़िम्मेदारी भी उनकी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 के तहत पशु की खाल को लेकर कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए खाल रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस तरह अपराध का मामला नहीं बनता है.
साल 2010 के विधेयक में संशोधन करते हुए कर्नाटक की मौजूदा बीएस येदियुरप्पा सरकार ने गाय और बछड़ों के अलावा भैंस एवं उनके बच्चों की हत्या को भी प्रतिबंधित किया है. इसके लिए सात साल की सज़ा से लेकर पांच लाख के जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है.
उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस ने आठ अक्टूबर को गोहत्या के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही घटनास्थल से 200 किलोग्राम मीट, पशुओं की खाल, पशुओं के अंग और गायों को काटने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले हथियार बरामद किए थे.
राज्य में इस साल 19 अगस्त तक रासुका के तहत गिरफ़्तार 139 में से 76 लोगों पर गोहत्या के आरोप हैं. हाईकोर्ट ने गोहत्या के मामलों में पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों की विश्वनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी कोई मांस बरामद होता है, तो फॉरेंसिक जांच कराए बिना ही उसे गोमांस क़रार दे दिया जाता है.
झारखंड के सिमडेगा ज़िले भेड़ीकुदर गांव में 16 सिंतबर को सात आदिवासी ईसाइयों के साथ गोहत्या के आरोप में कथित रूप से मारपीट की गई थी. पीड़ितों से आरोप लगाया है कि उनसे जबरन ‘जय श्रीराम’ के नारे लगवाए गए. हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया.
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के मुताबिक, इस साल 19 अगस्त तक यूपी पुलिस ने राज्य में 139 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया है, जिनमें से 76 मामले गोहत्या से जुड़े हैं. 31 अगस्त तक अकेले बरेली पुलिस जोन में ही 44 लोगों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया.
आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने दावा किया कि वे जेल अधिकारियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों के आधार पर ये बात कह रहे हैं.
राज्य में बीते तीन साल में गोकशी, चोरी, बच्चा चोरी और अफ़वाहों के चलते 21 लोगों की मौत हुई है. जनवरी 2017 से लेकर अब तक राज्य में जादू-टोना करने के शक के आधार पर हुई भीड़ की हिंसा में 90 से अधिक लोगों की मौत हुई है.
बीते जून महीने में निचली अदालत ने गोहत्या के लिए गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2017 के तहत राजकोट ज़िले के सलीम मकरानी को दस साल की सज़ा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द करते हुए सलीम की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है.