उत्तर प्रदेश में भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बीते आठ अप्रैल को ज़िला पंचायत सदस्य के लिए संगीता सिंह सेंगर को उम्मीदवार घोषित किया था, जिसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की थी. उनके पति पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव ज़िले में 17 वर्षीय एक किशोरी से बलात्कार मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे हैं.
भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और उनके पिता की हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. अब भाजपा द्वारा उन्नाव से निवर्तमान ज़िला पंचायत अध्यक्ष और सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को ज़िला पंचायत सदस्य के लिए फतेहपुर चौरासी तृतीय सीट से टिकट दिया गया है.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले की 23 वर्षीय युवती से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था. दिसंबर 2019 को जब वह मामले की सुनवाई के लिए अदालत जा रही थीं, तब ज़मानत पर छूटे बलात्कार के दो आरोपियों ने उन्हें जला दिया था. दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी. अक्टूबर 2020 में युवती के भतीजे का अपहरण किया गया था.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले की 23 वर्षीय युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था. पिछले साल दिसंबर में जब मामले की सुनवाई के लिए युवती अदालत जा रही थी तो ज़मानत पर छूटे बलात्कार के दो आरोपियों ने तीन अन्य के साथ मिलकर ज़िंदा जला दिया था. अगले दिन युवती ने दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था.
उन्नाव ज़िले के बांगरमऊ से भाजपा विधायक रहे कुलदीप सेंगर को जून 2017 में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में उम्रक़ैद की सज़ा हुई है. सीबीआई ने 2017 में मामला दर्ज करने में लापरवाही बरतने के लिए उन्नाव की पूर्व जिलाधिकारी और तीन पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई करने को कहा है.
कुलदीप सिंह सेंगर ने अदालत में जिरह के दौरान कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाना चाहिए.
फैसला सुनाते हुए नई दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर का पीड़िता के पिता की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन पीड़िता के पिता को बर्बरातपूर्वक मारा गया. ये ट्रायल चुनौतीपूर्ण था. कुलदीप सिंह सेंगर ने खुद को बचाने के लिए तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन सीबीआई ने चुनौतीपूर्ण माहौल में अच्छा काम किया.
‘रेप कैपिटल’ और ‘रेप इन इंडिया’ जैसे जुमले न भी बोले जाएं, तब भी महिला सुरक्षा को लेकर होने वाली बदनामी से देश का बचना तब तक मुमकिन नहीं है, जब तक सरकार आलोचकों से ज़बानी जंग करने के बजाय औरतों के ख़िलाफ़ अपराध रोकने के लिए गंभीर नहीं होती.
फैसला सुनाते हुए नई दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे सहायता राशि के तौर पर पीड़िता को दिया जाएगा.
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भाजपा नेता और उन्नाव से विधायक कुलदीप सेंगर द्वारा साल 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के मामले में सह आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया. इस मामले में सजा का ऐलान 18 दिसंबर को होगा.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बलात्कार पीड़िता को गुरुवार तड़के बलात्कार के आरोपियों सहित पांच लोगों ने आग के हवाले कर दिया था. करीब 90 प्रतिशत तक झुलस चुकी युवती को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया था. पीड़िता ने शुक्रवार देर रात दम तोड़ दिया.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पांच दिसंबर को ज़मानत पर छूटे सामूहिक बलात्कार के आरोपियों ने मामले की सुनवाई के लिए अदालत जा रही युवती को ज़िंदा जला दिया था.
सामूहिक बलात्कार की पीड़िता को आरोपियों द्वारा जिंदा जलाए जाने के बाद हालत नाजुक होने पर पीड़िता को एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया.
मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है. सामूहिक बलात्कार के आरोपियों ने ज़मानत पर जेल से रिहा होने के बाद दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. इस मामले में सभी पांचों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली की अदालत को बताया कि उन्नाव बलात्कार पीड़िता का 2017 में कथित रूप से अपहरण करने के बाद तीन लोगों ने अलग-अलग जगहों पर ले जाकर नौ दिन तक उसका बलात्कार किया और उस समय वह नाबालिग थी.