देशभर की विभिन्न जेलों में ऐसे हज़ारों क़ैदी बंद हैं, जिन्हें मृत्युदंड मिला है. हाल ही में आई डेथ पेनल्टी इंडिया नाम की रिपोर्ट से पता चलता है कि सज़ा-ए-मौत पाए बंदियों में से अधिकतर समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों से आते हैं.
सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख़ कर ज़मानत का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की वजह से जेल में उनके कोरोना संक्रमित होने का जोख़िम है, क्योंकि जेल में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आ चुका है.
बिहार के अररिया में एक गैंगरेप पीड़िता सहित दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को अदालत की अवमानना के आरोप में 10 जुलाई को हिरासत में लिया गया था. पीड़िता को 18 जुलाई को ज़मानत मिल गई थी, जबकि दोनों कार्यकर्ता समस्तीपुर ज़िले की एक जेल में बंद थे.
वीडियो: बीते 11 जुलाई को बिहार के अररिया में सामूहिक बलात्कार पीड़िता और दो सहयोगियों को कोर्ट की अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया गया था. बलात्कार पीड़िता को अररिया कोर्ट ने विशेष सुनवाई करते हुए ज़मानत दे दी है. हालांकि उनकी दो सहयोगियों- जन जागरण शक्ति संगठन की कार्यकर्ता तन्मय निवेदिता और कल्याणी को ज़मानत नहीं मिली है.
कोरोना वायरस के मद्देनज़र जेलों में क़ैदियों की संख्या कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये समिति बनाई गई थी. समिति ने क़ैदियों को ज़मानत या पैरोल देने के मानदंडों में भी ढील दी है.
दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में गिरफ़्तार गर्भवती सफूरा ज़रगर तिहाड़ जेल में हैं और अदालत में जेल अधीक्षक का कहना था कि उन्हें सभी ज़रूरी सुविधाएं दी जा रही हैं. हालांकि देश की जेलों की स्थिति पर आए आंकड़े और सूचनाएं बताते हैं कि भारतीय जेलें गर्भवती महिला क़ैदियों के लिहाज़ से मुफ़ीद नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने नशीली दवाओं का कारोबार करने के आरोपी की पैरोल की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि जब कुछ आरोपी ज़मानत पर, तो कुछ पैरोल पर हों तो ऐसे हालात में जेलों में अधिक भीड़ करने का कोई मतलब नहीं है.
वीडियो: दिल्ली की एक अदालत ने चार मई को जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफ़ूरा ज़रगर की ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया. फरवरी में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साज़िश रचने का आरोप लगने के बाद सफ़ूरा ज़रगर को गिरफ्तार किया गया था. इस मुद्दे पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद से बातचीत.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते मार्च महीने में कोरोना वायरस के मद्देनज़र जेलों में भीड़भाड़ को कम करने का निर्देश दिया था. राष्ट्रीय क़ानूनी सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 9,977 विचाराधीन क़ैदियों को रिहा किया गया.
क़ैदियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र की नौ केंद्रीय जेलों में कुल 25,745 क़ैदी हैं, जबकि कुल स्वीकृत संख्या 14,491 है. आर्थर रोड जेल में 800 क़ैदियों की क्षमता है लेकिन वहां अभी 2700 से अधिक क़ैदी बंद हैं.
कोरोनावायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जेल में बंद क़ैदियों की रिहाई के लिए एक पैनल गठित करने को कहा है. यह पैनल सात साल तक की सज़ा से संबंधित अपराधों के सज़ायाफ़्ता या इतने ही समय की सज़ा होने के अपराध के आरोपी विचाराधीन क़ैदियों की अंतरिम ज़मानत या पैरोल पर रिहाई के बारे में निर्णय देगा.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविले ने ख़ासकर उन लोगों को जिन्हें ज़्यादा ख़तरा है, जैसे- गर्भवती महिलाएं, मधुमेह पीड़ित, बुजुर्ग कैदी, छोटे-मोटे अपराध में बंद कैदी और ऐसे लोग जो अपनी सज़ा करीब-करीब पूरी कर चुके हैं, उन्हें भी रिहा करने की सिफ़ारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कहा गया है कि वृद्ध क़ैदी और पहले से ही उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय और फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं.
अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जेलों में क़ैदियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया था, जिससे यहां कोरोना वायरस का ख़तरा कम किया जा सके. क़ैदियों को कुछ शर्तों के अधीन अंतरिम ज़मानत, पैरोल और सज़ा पूरी होने पर छोड़ा गया है.
सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी चैनल और समाचार एजेंसियां प्रामाणिक सूचना पहुंचाने के बेहद आवश्यक माध्यम हैं. झूठी और फ़र्ज़ी ख़बरों से बचना होगा.