हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो और आरोपियों को जमानत मिलने के साथ अब मामले के सभी छह आरोपियों को अलग-अलग अदालतों से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पैंतीस दिन जेल में बिताकर आए स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी ने रिहाई के बाद जारी अपने पहले वीडियो में कहा कि वे हमेशा दर्शकों को हंसाकर उन्हें ख़ुश करना चाहते हैं और उनका यह इरादा कभी नहीं रहा कि उनके चुटकुलों से किसी का भी दिल दुखे.
स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी और चार अन्य को हिंदू देवताओं और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के ख़िलाफ़ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में बीते एक जनवरी को इंदौर से गिरफ़्तार किया गया था. फ़ारूक़ी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद छह फरवरी की रात को रिहा किया गया था.
मामले में सह-आरोपी सदाक़त ख़ान ने उसी आधार पर ज़मानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस आधार पर फ़ारूक़ी को चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम ज़मानत दी गई थी. हालांकि अतिरिक्त जिला जज ने कहा कि क़ानून के तहत ज़मानत देना न्यायोचित नहीं है.
केंद्रीय जेल प्रशासन ने इलाहाबाद की एक अदालत के जारी पेशी वॉरंट का हवाला देते हुए फारुकी की रिहाई में शनिवार देर शाम असमर्थता जताई थी. हालांकि देर रात सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने इंदौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को फोन किया और उन्हें अपलोड किए गए आदेशों के लिए वेबसाइट देखने और उसका अनुपालन करने के लिए कहा.
स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को जनवरी में हिंदू देवताओं के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में इंदौर में गिरफ़्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ़्तारी में 2014 में दिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी की ज़मानत याचिका यह कहते हुए ख़ारिज कर दी कि ज़मानत देने का कोई आधार नहीं बनता है. फ़ारूक़ी को इस महीने की शुरुआत में हिंदू देवताओं के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.
स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को इस महीने की शुरुआत में हिंदू देवताओं के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने कहा कि यह मामला मौलिक स्वतंत्रता की उपेक्षा और इसे बनाए रखने में न्यायपालिका के विफलता का प्रतीक है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी की ज़मानत याचिका पर सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया है. उन्हें इस महीने की शुरुआत में इंदौर में हिंदू देवताओं के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.
इस महीने की शुरुआत में स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को इंदौर में हिंदू देवताओं के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. पिछले हफ़्ते पुलिस द्वारा उनके ख़िलाफ़ सबूत न होने की बात कहने के बावजूद एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया.
मध्य प्रदेश पुलिस ने हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के सामने हिंदू देवताओं के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ़्तार स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी की ज़मानत याचिका की सुनवाई में केस डायरी पेश नहीं की और कहा कि फ़ारूक़ी को रिहा करने से क़ानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है.
मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक मेयर मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ के बेटे ने स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी पर हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणियां करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. फारूकी समेत पांच लोगों को गिरफ़्तार कर 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक मेयर मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ के बेटे ने मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि इंदौर में नव वर्ष पर एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणियां की गई थीं.