इस साल मार्च महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ प्रशासन के इस क़दम पर सख़्त नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे. अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाना अनुचित है और यह संबंधित लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी में पूरी तरह से दख़लअंदाज़ी है.
लखनऊ पुलिस की संयुक्त आयुक्त ने बताया कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान आगज़नी और तोड़फोड़ करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ गैंगस्टर एक्ट लागू करने के निर्देश पुलिस थानों को दिए गए हैं.
सदर तहसीलदार ने बताया कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों के मामले में लखनऊ के चार थानों में दर्ज मामलों के सिलसिले में 54 लोगों के ख़िलाफ़ वसूली का नोटिस जारी किया था. उनमें से हसनगंज इलाके में दो संपत्तियां मंगलवार को कुर्क कर ली गई.