आंध्र प्रदेश के दो तेलुगू न्यूज़ चैनलों के ख़िलाफ़ दर्ज राजद्रोह के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया के अधिकारों के संदर्भ में राजद्रोह क़ानून की व्याख्या की समीक्षा करेगी.
राजद्रोह के मामले में गिरफ़्तार आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के असंतुष्ट सांसद के. रघु राम कृष्ण राजू के बयान को प्रसारित करने के संबंध में राज्य के टीवी5 और एबीएन आंध्रा ज्योति समाचार चैनलों पर मामला दर्ज किया गया है. बीते अप्रैल में राजू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई अदालत द्वारा पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को दी गई जमानत खारिज करने की मांग की थी.
वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार पिछले हफ्ते राज्य विधानसभा के उच्च सदन में राज्य में तीन राजधानियों से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाने में विफल रही थी. इसी के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने यह कदम उठाया है.
अमरावती को विधायी, विशाखापत्तनम को कार्यकारी और करनूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी राजधानी को स्थानांतरित करने के कदम का भारी विरोध कर रही है. आज टीडीपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया.
मुख्यमंत्री जगहमोहन रेड्डी ने अपने मंत्रिमंडल में पांच उप-मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कापू समुदाय से एक-एक उप-मुख्यमंत्री बनाया जाएगा.