सुप्रीम कोर्ट गुजरात की एक रेप सर्वाइवर की 27 सप्ताह से अधिक के भ्रूण के गर्भपात की इजाज़त मांगने की याचिका सुन रहा था. कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को महिला की याचिका को बारह दिन के लिए स्थगित करने के लिए फटकारते हुए कहा कि ऐसे मामलों में वक़्त ख़राब न करते हुए तत्परता बरती जानी चाहिए.
एक 26 वर्षीय महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट से भ्रूण में मस्तिष्क संबंधी असामान्यताएं होने के कारण गर्भपात की अनुमति मांगी थी. अदालत ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अंतिम फैसला जन्म देने संबंधी महिला की पसंद और अजन्मे बच्चे के गरिमापूर्ण जीवन की संभावना को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता मीरा कौर पटेल की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 4 (3) (i) में 35 वर्ष की आयु का प्रतिबंध महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर पाबंदी है.
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित व क़ानूनी रूप से गर्भपात कराने का हक़ देते हुए कहा कि उनके विवाहित होने या न होने के आधार पर कोई भी पक्षपात संवैधानिक रूप से सही नहीं है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को पलटने से संबंधित निर्णय को महिलाओं के मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के लिए 'बड़ा झटका' क़रार दिया है. वहीं यूएन विमेन ने कहा कि जब गर्भपात के लिए सुरक्षित और क़ानूनी पहुंच प्रतिबंधित की जाती है, तब महिलाएं कम सुरक्षित तरीकों का सहारा लेने के लिए मजबूर होती हैं, जिसके नतीजे विनाशकारी होते हैं.
1973 के रो बनाम वेड फ़ैसले में कहा गया था कि गर्भपात कराना या न कराना, तय करना महिलाओं का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट के इसे पलट देने के बाद देश के आधे राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध की संभावना है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोर्ट के निर्णय को ग़लत बताते हुए कहा कि नेताओं को एक महिला और उसके डॉक्टर्स के बीच हुए फ़ैसलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी.
चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक, 2020 में विशेष तरह की महिलाओं के गर्भपात के लिए गर्भावस्था की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव है. इनमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित और अन्य महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग) भी शामिल होंगी.
25 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि असामान्य भ्रूण का गर्भपात कराने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक की है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला के जीवन को ख़तरा हो तो कोई पंजीकृत डॉक्टर अदालत की अनुमति के बिना भी 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ का गर्भपात करा सकते हैं.