दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों का उल्लेख करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने भारत में धर्मांतरण विरोधी क़ानून, हेट स्पीच, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के लोगों के घरों और पूजा स्थलों को तोड़ने के मामलों में चिंताजनक वृद्धि को दर्ज किया है.
25 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित क्रिसमस लंच में शामिल ईसाई लोगों को लेकर जारी एक बयान में कहा गया है कि साल 2014 के बाद ईसाइयों पर हो रहे लक्षित हमलों के अलावा मणिपुर और अन्य जगहों पर हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है, उसे देखते हुए उनके पास इस निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करने का मौका था.
सिविल सोसायटी संगठन ‘यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम’ द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वर्ष 2023 के पहले 8 महीनों में भारत में ईसाइयों के खिलाफ 525 हमले हुए हैं. मणिपुर में हिंसा, जहां पिछले चार महीनों में सैकड़ों चर्च नष्ट कर दिए गए हैं, को देखते हुए इस वर्ष यह संख्या विशेष रूप से अधिक होने की संभावना है.
यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार, जून में इस अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ सबसे अधिक हमले देखे गए, जहां कुल 88 घटनाएं या प्रतिदिन औसतन तीन घटनाएं दर्ज हुईं.
फेडरेशन ऑफ कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ आर्चडायसिस ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय समन्वयक एसी माइकल ने दोनों समूहों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में धर्मांतरण विरोधी क़ानून, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर हमले और दलित ईसाइयों को आरक्षण लाभ से वंचित करने के मुद्दे उठाए हैं.
अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 12 राज्यों में लाए गए धर्मांतरण विरोधी क़ानून धर्म या आस्था की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून के तहत मिले संरक्षण का उल्लंघन हैं.
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का मामला. एक हिंदू महिला अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में अपना जन्मदिन मना रही थी, जब कथित तौर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां धावा बोल दिया. कार्यकर्ता मुस्लिम युवकों को पीटने के बाद उन्हें थाने ले गई, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
छलपूर्ण धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे देश के लिए चिंतित हैं. अगर यह आपके राज्य में हो रहा है, तो यह बुरा है. अगर नहीं हो रहा, तो अच्छा है. इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपनी याचिका में दावा किया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण-विरोधी क़ानूनों को अंतर-धार्मिक जोड़ों को ‘परेशान’ करने और उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए लागू किया गया है.