साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2007 में गोरखपुर और आसपास के ज़िलों में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने के आरोप में अपने ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम संगठन जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि हिंसा के हालिया मामलों के आरोपियों की संपत्तियों में और तोड़फोड़ न की जाए.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने आठ ज़िलों में बीते 10 जून को जुमे की नमाज़ के बाद पैगंबर मोहम्मद पर निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 13 एफ़आईआर दर्ज किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दोषियों के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि एक मिसाल कायम करे.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर में दो संपत्तियों को और कानपुर में एक इमारत को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया है. इलाहाबाद में भी छात्र कार्यकर्ता आफ़रीन फ़ातिमा के घर को तोड़ने की कार्रवाई हुई है. ये संपत्तियां पैगंबर मोहम्मद को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी के ख़िलाफ़ हुए विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों की थीं.
कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद ग़ाज़ियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत हैं. वह नरसिंहानंद अपनी मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहते हैं. इस महीने की शुरुआत में उन्होंने आरोप लगाया था कि एक मुस्लिम लड़के को उनकी जासूसी के लिए भेजा गया था. इसी साल मार्च में डासना मंदिर में एक मुस्लिम लड़के के पानी पीने लेने से उसकी पिटाई की गई थी. जिस शख़्स ने लड़के को पीटा था, नरसिंहानंद ने उसका समर्थन किया था.