खोरी गांव मामला: जंगल पर अतिक्रमण नहीं हो सकता, लोगों को वहां रहने का हक़ नहीं- कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब दस हज़ार आवासीय निर्माण हटाने का आदेश दिया है. जंगल की ज़मीन पर अनधिकृत निर्माण को ढहाने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उसने बार-बार वन भूमि पर निर्माण को लेकर सवाल उठाया था.

हरियाणा सरकार का दावा, उनके राजस्व रिकॉर्ड में ‘अरावली’ नाम का कोई शब्द नहीं है

पर्यावरणीय विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर चिंता ज़ाहिर की है कि ऐसा करके सरकार अरावली क्षेत्र में फैले करीब 20,000 एकड़ की वन भूमि को निर्माण कार्यों के लिए खोलना चाहती है.

खोरी गांव के विस्थापितों के लिए अस्थायी आवास उपलब्ध कराने पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद नगर निगम से कहा है कि वह इस बात का अध्ययन कर सकता है कि पुनर्वास चाह रहे लोगों के आवेदनों की पड़ताल करने के बाद क्या एक सप्ताह के अंदर अंतरिम आवंटन किया जा सकता है. पीठ ने साफ़ किया कि एक शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम आवंटन किया जा सकता है, जिसमें लिखा हो कि यदि व्यक्ति दस्तावेज़ों की वास्तविकता साबित नहीं कर सका तो उसे ख़ुद परिसर छोड़ना होगा और ऐसा नहीं होने

खोरी गांव में अरावली वन भूमि पर हुए अवैध निर्माण गिराना जारी रखा जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब दस हज़ार आवासीय निर्माण हटाने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने कुछ मैरिज हॉल के मालिकों के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि फ़रीदाबाद नगर निगम को क़ानून के अनुसार कार्रवाई जारी रखनी चाहिए और अवैध ढांचों को ध्वस्त करना होगा.

खोरी गांव: मोदी जी का ‘जहां झुग्गी वहां मकान’ का असफल वादा

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब दस हज़ार आवासीय निर्माण हटाने का आदेश दिया है. बीते 30 जून को बेदख़ली को लेकर महापंचायत के लिए एकत्र हुए लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था.

हरियाणा: खोरी गांव में महापंचायत के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर पुलिस ने लाठी चलाईं

सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब दस हज़ार आवासीय निर्माण हटाने का आदेश दिया है, जिसे लेकर यहां महापंचायत होनी थी. इसमें हरियाणा भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढूनी को शामिल होना था, जिन्हें पुलिस ने गांव में प्रवेश करने से रोक दिया.

हरियाणा सरकार का खोरी गांव के निवासियों को बिना पुनर्वास किए निकालना क़ानूनन ग़लत है

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट तौर पर यह कहने के बावजूद कि खोरी गांव के रहवासियों को बिना पुनर्वास किए बेदख़ल नहीं किया जा सकता, हरियाणा सरकार ने यहां की बस्ती के घरों को तोड़ डाला.

हरियाणा सरकार को खोरी गांव के एक लाख निवासियों को क्यों बेदखल नहीं करना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बसे खोरी गांव को खाली करवाने का निर्देश दिया है. इस संकट के समाधान के लिए ज़रूरी है कि एक संपूर्ण योजना बनाई जाए, जो वन संरक्षण और सामाजिक आवास- दोनों उद्देश्यों को पूरा करती हो.

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब 10,000 आवासीय निर्माण को हटाने के लिए हरियाणा और फ़रीदाबाद नगर निगम को दिए आदेश दिया है. इस बीच खोरी गांव के एक व्यक्ति की आत्महत्या का माला सामने आया है. परिजनों का कहना है कि मकान टूटने की आशंका से वह मानसिक तनाव में थे.

हरियाणा: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन भूमि पर बने 10,000 रिहायशी निर्माण हटाने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को फ़रीदाबाद ज़िले के लकड़पुर खोरी गांव के निकट वन भूमि से सभी अतिक्रमण छह हफ़्त के भीतर हटाने और मामले की अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि भूमि हथियाने वाले निष्पक्ष सुनवाई के लिए क़ानून के शासन का सहारा नहीं ले सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा, अरावली को कुछ भी किया तो आप मुसीबत में होंगे

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पंजाब भूमि संरक्षण कानून, 1900 में संशोधन कर दिया था. आरोप है कि इससे हज़ारों एकड़ वन भूमि क्षेत्र रियल इस्टेट की गतिविधियों के लिए खोल दी गई है. स्थानीय नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं.

अरावली की 31 पहाड़ियां ग़ायब, क्या लोग हनुमान हो गए हैं जो पहाड़ियां ले जा रहे हैं: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकार प्राप्त समिति ने कहा था कि अरावली क्षेत्र में 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां ग़ायब हो गई हैं, जिस पर अदालत ने 48 घंटों के भीतर अवैध खनन बंद करने का आदेश दिया है.