गुजरात हाईकोर्ट ने बिलकीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले के दोषी रमेश चांदना को भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी. इससे पहले एक अन्य दोषी प्रदीप मोढिया को हाईकोर्ट द्वारा 7 से 11 फरवरी तक पैरोल पर गोधरा जेल से रिहा किया गया था.
बिलकीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के लोगों की हत्या के दोषियों में से एक प्रदीप मोढिया को ससुर की मृत्यु के बाद गुजरात हाईकोर्ट द्वारा बीते 7 फरवरी को पैरोल दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोढिया और 10 अन्य आजीवन कारावास के दोषियों ने 21 जनवरी की रात गोधरा उप-जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 8 जनवरी को बिलकीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की समय-पूर्व रिहाई का ख़ारिज करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार के पास उन्हें समय से पहले रिहा करने की शक्ति नहीं है. रिहाई का आदेश रद्द करते हुए अदालत ने दोषियों को दो हफ़्ते के अंदर वापस जेल में सरेंडर करने को कहा था.
गुजरात में दाहोद ज़िले के लिमखेड़ा क़स्बे के रंधीकपुर गांव का मामला. पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि बिलक़ीस बानो का रिश्तेदार होने के नाते भीड़ ने उन पर हमला किया था. हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि हमला पैसे के लेन-देन को लेकर हुआ.
गुजरात के दाहोद ज़िले में रणधीकपुर में बीते 7 मार्च को यहीं के एक मुस्लिम ऑटोरिक्शा चालक से दुर्घटना हो गई थी. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे. घटना के बाद मृतक और घायल व्यक्ति के परिजनों ने रणधीकपुर के उस इलाके में गए, जहां मुस्लिम रहते थे. इनकी धमकी के बाद मुस्लिम लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है.
15 अगस्त को गुजरात की भाजपा सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत बिलक़ीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया था.