बुधवार को रात दस बजे भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य पदयात्रियों को रिहा कर दिया. राजघाट पर वांगचुक ने कहा कि उनकी मांगों पर गृह मंत्रालय ने उन्हें गारंटी दी है कि वे प्रधानमंत्री सहित नेताओं से मिल सकेंगे. इसलिए वे इस गारंटी पर अपना उपवास तोड़ रहे हैं.
लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार और लेह तथा करगिल ज़िलों की अलग लोकसभा सीटों समेत विभिन्न मांगों को लेकर 'दिल्ली चलो पदयात्रा' के तहत कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और राज्य के सैकड़ों लोग राष्ट्रीय राजधानी तक मार्च कर रहे हैं.
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, छठी अनुसूची में शामिल करने और नाज़ुक हिमालयी पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए विरोध कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें मिले एक गुमनाम पत्र में कहा गया कि ‘एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग’ ने उनके संस्थान की बैंक डिटेल्स ली हैं, साथ ही ख़ुद को सोनम का 'शुभचिंतक' बताने वाले एक अन्य शख़्स ने उन्हें जान के संभावित ख़तरों को लेकर चेताया.
दिल्ली पुलिस ने युवा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को किसानों के आंदोलन का समर्थन करने वाले टूलकिट को साझा करने में कथित भूमिका के चलते 14 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ़्तार किया था. उन पर 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में राजद्रोह तथा आपराधिक साज़िश की धाराएं लगाई गई थीं.
किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर जारी एक टूलकिट में संलिप्तता के आरोप में बीते 13 फरवरी को पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ़्तार किया गया था. अदालत ने बीते 17 मार्च को दिशा रवि की याचिका पर जवाब दाख़िल करने के लिए केंद्र सरकार को आख़िरी मौका दिया था. आरोप है कि किसान आंदोलन का पूरा घटनाक्रम टूलकिट में बताई गई कथित योजना से मिलता-जुलता है.
टूलकिट मामले में गिरफ़्तार हुईं जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने रिहाई के बाद पहली बार जारी बयान में कहा कि विचार मरते नहीं हैं. कितना ही समय क्यों न लगे सच सामने आ ही जाता है.
किसान आंदोलन संबंधी टूलकिट साझा करने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा राजद्रोह क़ानून के तहत गिरफ़्तार युवा कार्यकर्ता दिशा रवि को ज़मानत देते हुए दिल्ली की अदालत ने कई कड़ी टिप्पणियां की हैं. अदालत ने यहां तक कहा कि सरकारों के ग़ुरूर पर लगी ठेस के लिए किसी पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता.
किसानों के प्रदर्शन संबंधी टूलकिट साझा करने के मामले में गिरफ़्तार दिशा रवि को ज़मानत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि मामले की अधूरी और अस्पष्ट जांच को देखते हुए कोई ठोस कारण नहीं है कि बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड की किसी 22 साल की लड़की के लिए ज़मानत के नियम को तोड़ा जाए.
बयान में कहा गया है कि कई सरकारी एजेंसियों और राज्य सरकारों ने किसान, मज़दूर, शिक्षाविदों, पत्रकारों, कॉमेडियन और आम नागरिकों के अलावा युवा कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया और सिर्फ इसलिए मामला दर्ज किया क्योंकि ये लोग सरकार से असहमति जता रहे थे और लगातार उससे सवाल पूछ रहे थे.
फैक्ट चेक: दिल्ली पुलिस ने युवा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किए किसान आंदोलन समर्थक टूलकिट संबंधी मामले में गिरफ़्तार किया है. रवि के 'ईसाई' होने के भ्रामक प्रचार के बाद अब उनके वकील की फीस को लेकर झूठे दावे किए जा रहे हैं.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्यूमेंट को शेयर किया है, जिसे जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था. पुलिस का दावा है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा समेत किसान आंदोलन का पूरा घटनाक्रम ट्विटर पर साझा किए गए टूलकिट में बताई गई कथित योजना से मिलता-जुलता है.
दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक टूलकिट को साझा करने में कथित भूमिका के चलते पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एक अन्य कोर्ट ने दिशा को तीन दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
टूलकिट मामले में गिरफ़्तार कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि पुलिस को उनके ख़िलाफ़ हो रही जांच से जुड़ी कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोका जाए. अदालत ने इसे लेकर एनबीएसए और कुछ मीडिया संस्थानों को नोटिस जारी किया है.
टूलकिट मामले में आरोपी बनाए गए महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता शांतनु मुलुक के पिता ने कहा कि दिल्ली पुलिस के कर्मी होने का दावा करने वाले दो लोगों ने ‘बिना किसी तलाशी वारंट’ के बीड में 12 फरवरी को उनके घर से कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क और अन्य सामग्री जब्त कीं.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की वकील निकिता जैकब को राहत देते हुए दिल्ली की संबंधित अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. यह मामला किसान आंदोलन के संबंध में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किए गए टूलकिट से जुड़ा है.