सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पर प्रति वर्ष 8,450 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा, जिसके मद में 23,638.07 करोड़ रुपये की राशि बनती है.
पाकिस्तान और भारत राजनयिक पहुंच को लेकर 2008 में हुए एक समझौते के तहत जेलों में बंद असैन्य क़ैदियों और मछुआरों की सूची साझा करते हैं. भारत ने पाकिस्तान से 536 ऐसे भारतीय मछुआरों और तीन नागरिक क़ैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया, जिन्होंने अपनी जेल की अवधि पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो गई है.
यह याचिका राधा कुमार, हिंदल हैदर तैयबजी, कपिल काक, अशोक कुमार मेहता, अमिताभ पांडे और गोपाल पिल्लई ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि बिना लोगों की इच्छाओं का पता लगाए अनुच्छेद 370 को हटाने का कदम लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों, संघवाद और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.