गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन क़ानून, 2021 की कुछ धाराओं पर हाईकोर्ट ने बीते दिनों रोक लगा दी थी. इसमें संशोधन के लिए सरकार ने अर्ज़ी दी थी. इस पर राज्य के गृह और कानून मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि लव जिहाद विरोधी क़ानून को बेटियों से दुर्व्यवहार करने वाली जिहादी ताक़तों को नष्ट करने के लिए एक हथियार के रूप में लाया गया था. राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की गुजरात इकाई ने गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 के ख़िलाफ़ याचिका दायर की है. उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान कहा कि संशोधित क़ानून में अस्पष्ट शर्तें हैं, जो विवाह के मूल सिद्धांतों और संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित धर्म के प्रचार, आस्था और अभ्यास के अधिकार के ख़िलाफ़ है.