हरियाणा: धर्मांतरण के लिए बतानी होगी वजह, आय और जाति, मंज़ूरी से पहले आपत्तियां मांगेंगे डीएम

इस साल मार्च में विधानसभा में पारित धर्म परिवर्तन संबंधी विधेयक को मंत्रिमंडल के मंज़ूरी देने के बाद नियमों को अधिसूचित किया गया है. इसके तहत ज़िलाधिकारियों को किसी भी धर्मांतरण को मंज़ूरी देने से पहले एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करना होगा और इच्छित धर्मांतरण को लेकर आपत्तियां आमंत्रित करनी होंगी.

हरियाणा: विपक्ष के विरोध के बीच विधानसभा में धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित

हरियाणा ग़ैर क़ानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मुताबिक, डिजिटल माध्यम के उपयोग समेत अगर लालच, बल या धोखाधड़ी के ज़रिये धर्म परिर्वतन किया जाता है तो एक से पांच साल की सज़ा और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

विधानसभा में धर्मांतरण रोधी विधेयक लाने वाला 11वां राज्य बना हरियाणा

शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने 'हरियाणा अवैध धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022' पेश किया, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई. कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने सदन में विधेयक की एक प्रति फाड़ दी, जिसके बाद उन्हें सत्र से निलंबित कर दिया गया.