अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक, कहा- वियना समझौते के तहत यह आदेश भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बाध्यकारी है.
कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने रोक लगा दी है. इस मसले पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन का वक्तव्य.
अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में भारत ने कुलभूषण जाधव के उचित क़ानूनी प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा दी है.
जन गण मन की बात की 50वीं कड़ी में विनोद दुआ कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फ़ैसले और कश्मीर में हुई लेफ़्टिनेंट उमर फ़याज़ की हत्या पर चर्चा कर रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय अदालत से की गई अपील में भारत ने पाकिस्तान पर विएना समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था.
पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, 'कानून के तहत हम जासूसी में शामिल कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच नहीं दे सकते.'
‘राष्ट्रवादी पाकिस्तानी वकीलों’ को लगता है कि यही वह अवसर है जब वे अपने देश से अपने वास्तविक प्रेम का इज़हार कर दें और कुलभूषण जाधव का मुक़दमा कोई वकील न लड़ पाए. दक्षिण एशिया में ऐसी न्यायिक देशभक्ति नई नहीं है.
पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने सोमवार को कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा सुनाई है. पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण भारतीय ख़ुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे.
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान के मश्केल क्षेत्र से गिरफ्तार करने का दावा करते हुए कहा कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे.