एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2022 को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने निर्णय लिया है कि वह 2018 में क़ानून के लागू होने से अब तक हुए अंतरधार्मिक विवाहों की जांच करके पता लगाएगी कि कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ.
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश में ‘लव जिहाद’ के मामलों में कथित तौर पर बढ़ोतरी समेत महिला सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की थी. जिसके बाद विवाद शुरू हुआ. इस बीच सोशल मीडिया पर उनके तमाम पुराने ट्वीट साझा किए जाने लगे, जो प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ख़िलाफ़ थे.
दंपत्ति ने ट्विटर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की शिकायत. शिकायत के बाद दंपत्ति को पासपोर्ट जारी. प्रताड़ित करने वाले अधिकारी का तबादला.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हादिया ने कहा कि संविधान हर किसी को अपना धर्म चुनने की आज़ादी देता है, लेकिन मेरे साथ यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस्लाम को अपनाया.
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह शादी वैध है, हाईकोर्ट को इसे रद्द नहीं करना चाहिए था. साथ ही एनआईए हादिया के पति से जुड़े आरोपों की जांच जारी रख सकती है.
एक याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई बालिग महिला और पुरुष शादी करते हैं, तो परिवार, रिश्तेदार, समाज या खाप उस पर सवाल नहीं कर सकते.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस बात की जांच नहीं कर सकती कि 24 साल की हादिया की शफीन से शादी वैध है या नहीं.
हादिया ने कहा, मैंने कॉलेज प्रशासन से अपने पति से मिलने की अनुमति मांगी है, आशा करती हूं कि वह इजाज़त देगा.
शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज के डीन को हादिया का संरक्षक नियुक्त किया है और उन्हें किसी परेशानी की स्थिति में न्यायालय आने की छूट प्रदान की है.
उच्च न्यायालय ने अंतरधार्मिक विवाह के मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यह आदेश नहीं बल्कि सुझाव है.
अदालत ने पूछा, पुलिस कैसे मान सकती है कि 10 रुपये के स्टांप पर हलफ़नामा देने से लड़की का धर्म परिवर्तन क़ानूनन जायज़ है जबकि क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
हादिया मामले में कोर्ट ने हादिया को पेश करने का आदेश देते हुए पूछा, क्या ऐसा कोई कानून है कि किसी अपराधी के साथ बालिग लड़की प्यार या शादी नहीं कर सकती.
नौ अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई. धर्म परिवर्तन के बाद केरल की हादिया के निक़ाह को केरल हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया है.