केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्विटर ने नए आईटी नियमों का अनुपालन करते हुए मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति कर दी है. हाईकोर्ट अमेरिका स्थित माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर द्वारा आईटी नियमों का अनुपालन न किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.
ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में चार अगस्त को मुख्य अनुपालन अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के पदों के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है. अदालत ने ट्विटर को न केवल मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति से जुड़ी सभी जानकारियां देने को कहा था, बल्कि स्थानीय शिकायत अधिकारी की जानकारी देने के भी निर्देश दिए थे.
केंद्र सरकार की ओर से इस साल फरवरी में नए आईटी नियम लागू किए गए थे. इसके तहत भारतीय यूज़र्स की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए सोशल मीडिया कंपनियों में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति ज़रूरी है.
लुमेन डाटाबेस पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 21 जून को भारत सरकार से 37 ट्वीट्स के ख़िलाफ़ क़ानूनी अनुरोध मिले थे. चूंकि ट्वीट को रोक दिया गया है, इसलिए उसमें कही गई बातों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता. इससे पहले ट्विटर ने ग़ाज़ियाबाद के लोनी में एक बुज़ुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के साथ कथित मारपीट के मामले को लेकर किए गए 50 ट्वीट को प्रतिबंधित कर दिया था.
सरकार ने कुछ दिन पूर्व ट्विटर को दिए एक नोटिस में कहा था कि उसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून संबंधी नए नियमों के अनुपालन का आख़िरी मौका दिया जाता है. उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है. अगर वह इसमें विफल रहती है, तो उसे आईटी क़ानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा.
इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु के ट्विटर अकाउंट से बीते शनिवार को ब्लू टिक हट गया था. ट्विटर की ओर से कहा गया था कि काफी दिनों से अकाउंट निष्क्रिय रहने की वजह से ऐसा होने की संभावना है. आरएसएस की दिल्ली इकाई के एक कार्यकर्ता राजीव टुली ने ज़ोर देकर कहा कि कई अन्य ट्विटर हैंडल निष्क्रिय हैं, लेकिन वे सत्यापित बने रहेंगे.
सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर आईटी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है तो आईटी एक्ट और अन्य दंडात्मक कानूनों के अनुसार उसे परिणाम का सामना करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि उसमें प्रतिबद्धता की कमी है.
दिग्गज सोशल मीडिया मंचों और ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया के साथ नये नियमों को लेकर विवादास्पद बहस ऐसे मौके पर हो रही है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आई अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं. ऐसे में आलोचनाओं के दमन में लगी सरकार ने टेक कंपनियों से दो-दो हाथ कर खु़ुद को अपने ही बुने चक्रव्यूह में फंसा लिया है.
टि्वटर ने अब तक आईटी मंत्रालय को उसके मुख्य अनुपालन अधिकारी का ब्योरा नहीं दिया है. हालांकि उसने नोडल संपर्क और शिकायत अधिकारी के तौर पर एक विधि कंपनी के वकील का नाम दिया है. नए नियमों के तहत यह व्यक्ति सोशल मीडिया कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए, जो भारत में कार्यरत हो.
वॉट्सऐप का कहना है कि नए सोशल मीडिया नियम भारत के संविधान में दिए गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. कंपनी के इस मुक़दमे ने मोदी सरकार और फेसबुक, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट और ट्विटर जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है.
विशेष रिपोर्ट: केंद्र द्वारा लाए गए डिजिटल मीडिया के नए नियमों को लेकर हो रहे विरोध में एक मुद्दा इस बारे में हितधारकों के साथ समुचित चर्चा न होने का है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन्हें बनाने से पहले हुए विचार-विमर्श के नाम पर दो सेमिनार और एक मीटिंग का हवाला दिया है, हालांकि इसमें से किसी के भी मिनट्स तैयार नहीं किए गए हैं.
सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए नियमों को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि ये नियम दमनकारी और प्रेस की आज़ादी के प्रतिकूल हैं.
ये याचिकाएं नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसे ओटीटी मंचों के नियमन और कामकाम को लेकर दाखिल की गई हैं. याचिकाओं में विभिन्न ओटीटी, स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया मंचों पर सामग्री की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक उचित बोर्ड, संस्था और एसोसिएशन बनाने की मांग की गई थी.
वीडियो: मंत्रियो के एक समूह और 'सत्ता से सहमत' कुछ मीडियाकर्मियों की बैठकों की एक रिपोर्ट पर बीते दिनों काफी चर्चा हुई. इस बीच सरकार डिजिटल मीडिया मंचों के नियमन के नाम पर कुछ कड़े नियम ले आई. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी और द वायर के अजय आशीर्वाद से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं उर्मिलेश.
केंद्र के नए सोशल मीडिया नियमों के दायरे में ऑनलाइन समाचार प्रकाशक भी हैं. द वायर और द न्यूज़ मिनट की संस्थापक धन्या राजेंद्रन द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ये नियम डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जो इसके मूल सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के विपरीत है.