1994 में हुए इसरो जासूसी कांड में वैज्ञानिक नंबी नारायणन की ग़ैर-क़ानूनी गिरफ़्तारी के लिए सीबीआई ने केरल पुलिस के अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया था. शीर्ष अदालत ने इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच आदेश देते हुए केरल सरकार से नारायणन को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है.
कोल्लम के एक कॉलेज द्वारा छात्र-छात्रा को प्रेम संबंध के चलते निष्कासित करने के फैसले को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इसे अनुशासनहीनता मानना प्रबंधन के नैतिक मूल्यों पर आधारित है. यह किसी के लिए पाप हो सकता है, किसी अन्य के लिए नहीं.
फरवरी माह में गृहलक्ष्मी पत्रिका के मलयालम अंक के कवर पर स्तनपान कराती मॉडल का फोटो छपा था. जिसे अश्लील बताते हुए अदालत में याचिका लगाई गई थी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हादिया ने कहा कि संविधान हर किसी को अपना धर्म चुनने की आज़ादी देता है, लेकिन मेरे साथ यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस्लाम को अपनाया.
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह शादी वैध है, हाईकोर्ट को इसे रद्द नहीं करना चाहिए था. साथ ही एनआईए हादिया के पति से जुड़े आरोपों की जांच जारी रख सकती है.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस बात की जांच नहीं कर सकती कि 24 साल की हादिया की शफीन से शादी वैध है या नहीं.
निर्देशक सनल कुमार शशिधरन ने कहा कि लोगों को ये पता चल गया कि उच्च पदों पर आसीन लोग कैसे न्यायपालिका की अवज्ञा करते हैं.
हादिया ने कहा, मैंने कॉलेज प्रशासन से अपने पति से मिलने की अनुमति मांगी है, आशा करती हूं कि वह इजाज़त देगा.
शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज के डीन को हादिया का संरक्षक नियुक्त किया है और उन्हें किसी परेशानी की स्थिति में न्यायालय आने की छूट प्रदान की है.
एस दुर्गा के निर्देशक ने प्रदर्शन की तारीख के लिए आईएफएफआई को पत्र लिखा, अभिनेता ने कहा कि कोई जवाब नहीं मिला.
एस दुर्गा के निर्देशक सनल कुमार शशिधरन ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश के बावजूद फिल्म को समारोह में नहीं दिखाया जा रहा, तो यह हमारी नहीं, बल्कि एक देश और व्यवस्था की विफलता है.
केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म प्रदर्शित करने का आदेश दिया. फिल्म के निर्देशक सनल कुमार शशिधरन ने कहा, सिनेमा और लोकतंत्र की जीत हुई.
मंत्रालय के फैसले से पैनोरमा में दिखायी जाने वाली फिल्मों के निर्देशक भी नाराज़. कहा महोत्सव का बहिष्कार करने की बजाए हिस्सा लेकर करेंगे फैसले का विरोध.
वहीं फिल्म एस दुर्गा के निर्देशक ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के अधिकारियों के ख़िलाफ़ दायर की केरल हाईकोर्ट में याचिका.
हादिया मामले में कोर्ट ने हादिया को पेश करने का आदेश देते हुए पूछा, क्या ऐसा कोई कानून है कि किसी अपराधी के साथ बालिग लड़की प्यार या शादी नहीं कर सकती.