केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं, जिसके बाद अब अब पुलिस, आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले के लिए एलजी की अनुमति लेनी होगी. पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी आलोचना की है.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते 11 मई को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए.
64 वर्षीय विनय कुमार सक्सेना अनिल बैजल का स्थान लेंगे, जिन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. सक्सेना हाल के समय तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
दिसंबर 2016 में अपने पूर्ववर्ती नजीब जंग के अचानक इस्तीफ़े के बाद पूर्व नौकरशाह अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था. अब उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को भेज दिया है.
बीते आठ मई को अनंतनाग के मट्टन में आठवीं शताब्दी के संरक्षित मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहरों में हुई पूजा-अर्चना में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाग लिया था. नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के बिना किसी संरक्षित स्मारक में बैठकें, स्वागत, दावत, मनोरंजन या सम्मेलन आयोजित नहीं किए जा सकते. हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उपराज्यपाल को अनुमति की ज़रूरत नहीं.
दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन विधेयक को लोकसभा में मिली मंज़ूरी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे 'जनता का अपमान' कहा, वहीं विपक्ष ने केंद्र पर दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने का आरोप लगाया है.
राज्यसभा में हुई चर्चा में तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मजेंटा मेट्रो उद्घाटन समारोह में न बुलाने को ओछी राजनीति बताया.
जन सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचाने के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने वापस लौटाया.
कोर्ट ने कहा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र के दायरे में आती है और दिल्ली विधानसभा इन विषयों के बारे में कानून नहीं बना सकती है.
उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श शब्द शून्य में नहीं हैं, उन्हें कुछ मायने तो देना ही होगा.
कोर्ट ने कहा, अगर दिल्ली सरकार एक नीतिगत फ़ैसला करती है तो वह एलजी को जानकारी देने के लिए बाध्य है, परंतु एलजी का सहमत होना ज़रूरी नहीं है.
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा अनुच्छेद 239 एए दिल्ली के संबंध में विशिष्ट है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.
आप को 31 दिसंबर 2015 को राउज एवेन्यू में बंगला संख्या 206 आवंटित किया गया था. इस साल अप्रैल में उपराज्यपाल ने बंगले का आवंटन नियमों और क़ानून के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया था.
मौजूदा अधिकारी केजरीवाल सरकार के साथ काम नहीं करना चाहते और नए अधिकारी यहां आने को तैयार नहीं है.
अब अकुशल कर्मियों का न्यूनतम वेतन 9,724 रुपये से बढ़कर 13,350 रुपये, अर्ध-कुशल कर्मियों का 10,764 रुपये से बढ़कर 14,698 रुपये मासिक हो जाएगा.