सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में गैंगस्टर एक्ट मामले में बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफ़ज़ल अंसारी की सज़ा को सशर्त निलंबित कर दिया था. लोकसभा सचिवालय ने एक सांसद के रूप में कुछ शर्तों के साथ अंसारी का दर्जा बहाल कर दिया है. वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते या भत्ते प्राप्त नहीं कर सकते.
बसपा सांसद अफ़ज़ल अंसारी को 1 मई 2023 को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. वह उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. नवंबर 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और जनवरी 1997 में एक विहिप नेता के अपहरण और हत्या के मामले में अंसारी बंधुओं के ख़िलाफ़ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की सज़ा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने भी उनकी सदस्यता की बहाली को मंज़ूरी दे दी.